भोपाल, 2 सितंबर 2024:
भोपाल, मध्य प्रदेश: प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य कर दिया है। गृह विभाग ने इसके लिए लोक सुरक्षा कानून का प्रारूप तैयार किया है, जिसमें संचालकों के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाना और उनकी रिकॉर्डिंग को कम से कम दो माह तक सुरक्षित रखना अनिवार्य होगा। इस प्रारूप को विधि विभाग में परिमार्जन के लिए भेजा गया है, और इसे जल्द ही अध्यादेश के माध्यम से लागू करने की तैयारी की जा रही है।
प्रस्तावित कानून के अनुसार, राज्य के कॉलेज, स्कूल, मॉल, रेस्टोरेंट, अस्पताल और अन्य ऐसे स्थान, जहां सौ से अधिक लोग एकत्रित होते हैं, वहां सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की जिम्मेदारी पंचायतों को दी गई है, जो इसे जनसहयोग से पूरा करेंगी। संचालकों को कैमरे लगाने के लिए एक से दो माह का समय दिया जाएगा, और इस अवधि के बाद अनुपालन न करने पर अर्थदंड लगाया जाएगा।
रिकॉर्डिंग की सुरक्षा का विशेष प्रावधान:
प्रस्तावित कानून में यह भी प्रविधान किया गया है कि सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग को कम से कम दो माह तक सुरक्षित रखा जाएगा। जब भी पुलिस को किसी जांच के लिए इसकी आवश्यकता होगी, तो रिकॉर्डिंग तत्काल उपलब्ध करानी होगी। यह प्रावधान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पुलिस जांच के दौरान कई बार रिकॉर्डिंग की अनुपलब्धता या सुरक्षा में कमी की समस्याएं सामने आती रही हैं।
चार वर्षों से चल रही है तैयारी:
गौरतलब है कि प्रदेश में लोक सुरक्षा कानून बनाने की तैयारी वर्ष 2020 से चल रही है। तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर गृह विभाग ने इस दिशा में कदम उठाए थे। इस प्रक्रिया के तहत तत्कालीन अपर मुख्य सचिव गृह डॉ. राजेश राजौरा ने तेलंगाना के सीसीटीवी कैमरे लगाने और उनका डेटा सुरक्षित रखने संबंधी कानून का अध्ययन कर प्रारूप तैयार किया था।
अब, विधि विभाग द्वारा प्रारूप को परिमार्जित करने के बाद इसे राज्यपाल मंगुभाई पटेल की अनुमति के लिए कैबिनेट के माध्यम से भेजा जाएगा। इस कानून के लागू होने से प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलेगी और आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम में मदद मिलेगी।
जनसहयोग से सीसीटीवी की स्थापना:
राज्य सरकार का यह भी मानना है कि सार्वजनिक स्थानों पर निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरों की स्थापना में जनसहयोग भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों द्वारा प्रमुख स्थानों पर कैमरे लगाने का कार्य जनसहयोग से किया जाएगा, जिससे सरकार पर वित्तीय भार कम पड़ेगा और लोगों में सुरक्षा के प्रति जागरूकता भी बढ़ेगी।
अर्थदंड की व्यवस्था:
सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने में असफल रहने वाले संचालकों पर अर्थदंड लगाया जाएगा। यह कानून सुनिश्चित करेगा कि प्रदेश के सभी प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर निगरानी के उपाय मौजूद हों, जिससे किसी भी अप्रिय घटना के समय पुलिस को जरूरी रिकॉर्डिंग और सबूत आसानी से उपलब्ध हो सकें।
इस नए कानून के लागू होने के बाद, मध्य प्रदेश देश के उन राज्यों में शामिल हो जाएगा, जहां सार्वजनिक सुरक्षा के लिए सीसीटीवी निगरानी को कानून द्वारा अनिवार्य किया गया है। यह कदम प्रदेश में अपराधों पर नियंत्रण पाने और जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा।
भोपाल में सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाना होगा अनिवार्य, लोक सुरक्षा कानून लागू करने की तैयारी

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