नई दिल्ली, 22 सितंबर 2024
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ओटीटी (OTT) प्लेटफार्मों पर तंबाकू विरोधी विज्ञापनों के प्रसारण के लिए नए नियमों का प्रस्ताव रखा है। इस प्रस्ताव के अनुसार, अब ओटीटी प्लेटफार्मों जैसे नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम वीडियो, जियो सिनेमा, और अन्य पर स्ट्रीमिंग सामग्री शुरू होते ही कम से कम 30 सेकंड के ‘नॉन-स्किपेबल’ एंटी-तंबाकू स्वास्थ्य विज्ञापन और 20 सेकंड के ऑडियो-वीज़ुअल डिस्क्लेमर दिखाए जाएंगे।
यह नियम उन सभी फिल्मों और कार्यक्रमों पर लागू होगा, चाहे वह भारतीय हों या विदेशी, जो 1 सितंबर 2023 के बाद रिलीज़ हुए हैं। इसके साथ ही, जिन दृश्यों में तंबाकू का इस्तेमाल दिखाया जाएगा, उनके दौरान स्क्रीन पर स्थायी चेतावनी संदेश भी प्रदर्शित होंगे।
स्वास्थ्य मंत्रालय का उद्देश्य तंबाकू के हानिकारक प्रभावों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है, और ये नए नियम उसी दिशा में उठाया गया कदम हैं। इन प्रस्तावित बदलावों पर सुझाव और आपत्तियाँ जमा करने के लिए 13 अक्टूबर 2024 तक का समय दिया गया है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का OTT प्लेटफार्मों पर ‘नॉन-स्किपेबल’ एंटी-तंबाकू विज्ञापन का प्रस्ताव
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