संसद (नई दिल्ली) , 04 मार्च 2025:
Income Tax Bill 2025: इनकम टैक्स बिल 2025 का उद्देश्य टैक्स कानून को आसान बनाना, स्टार्टअप निवेश को प्रोत्साहन देना और व्यवसाय में नॉन प्रॉफिट व्यवसाय के लिए टैक्स नीतियों में ट्रांसपेरेंसी लाना है.
Income Tax Bill 2025: लोकसभा सांसद बैजयंत पांडा की अध्यक्षता में लोकसभा की सेलेक्ट कमेटी की बैठक 6 और 7 मार्च को होगी. नए इनकम टैक्स बिल की जांच के लिए संसद ने सेलेक्ट कमेटी का गठन किया था. 6 मार्च को सेलेक्ट कमेटी ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) और अर्न्स्ट एंड यंग (E&Y) को बुलाया है. कमेटी ICAI और EY के प्रतिनिधियों के ओरल एविडेंस रिकॉर्ड करेगी.
वहीं 7 मार्च को फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (FICCI) और कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (CII) इंडस्ट्री बॉडी से नए बिल पर राय सुनी जाएगी. 31 मेंबर वालों सेलेक्ट कमेटी के अध्यक्ष बीजेपी के संसद बैजयंत पांडा हैं.
मानसून सत्र के पहले संसद में सौंपनी होगी सिफारिश
कमेटी को इनकम टैक्स के नए बिल पर अपनी सिफारिश मानसून सत्र के पहले संसद में सौंपनी होगी. 31 सदस्यों की चयन समिति का गठन लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने एक नए इनकम टैक्स बिल की जांच करने के लिए किया. इस समिति के गठन करने के पीछे का उद्देश्य है, टैक्स कानून को आसान बनाना. बिल को बीती 13 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से लोकसभा में पेश किया गया था.
क्या है इनकम टैक्स बिल 2025 का उद्देश्य?
कुल मिलाकर देखा जाए तो इनकम टैक्स बिल 2025 का उद्देश्य टैक्स कानून को आसान बनाना है. स्टार्टअप निवेश को प्रोत्साहन देना और व्यवसाय में नॉन प्रॉफिट व्यवसाय के लिए टैक्स नीतियों में ट्रांसपेरेंसी लाना है.
नए विधेयक में कोई बड़ा नीतिगत बदलाव नहीं
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 13 फरवरी 2025 को संसद में आयकर विधेयक, 2025 पेश किया. ठीक उसी दिन सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स की प्रेस रिलीज में कहा गया कि कर नीति में निरंतरता और निश्चितता के हित में और करदाताओं के लिए पूर्वानुमान को बनाए रखने के लिए, नए विधेयक में कोई बड़ा नीतिगत बदलाव या कर दरों में बदलाव नहीं किया गया है.