
लखनऊ, 16 सितंबर 2025:
यूपी सरकार ने वाहन मालिकों को बड़ी राहत देते हुए 2017 से 2021 के बीच काटे गए सभी पुराने ई-चालान माफ करने का फैसला लिया है। अब इन चालानों को पोर्टल पर “Disposed – Abated” (अगर मामला कोर्ट में था) और “Closed – Time-Bar” (अगर ऑफिस में अटका था और समय-सीमा खत्म हो गई) के रूप में दिखाया जाएगा।
इस फैसले से लाखों लोगों के वाहन से जुड़े काम जैसे फिटनेस सर्टिफिकेट, परमिट, गाड़ी ट्रांसफर और एचएसआरपी (हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट) इत्यादि चालान की वजह से रुके हुए थे, अब आसानी से हो पाएंगे।
परिवहन विभाग के अनुसार 2017 से 2021 के बीच 30 लाख से ज्यादा चालान काटे गए थे, जिनमें से करीब 13 लाख अब तक पेंडिंग थे। एक महीने के भीतर पोर्टल पर इन चालानों का स्टेटस अपडेट कर दिया जाएगा, ताकि लोग खुद देख सकें कि उनका चालान माफ़ हुआ या नहीं।
हालांकि, टैक्स से जुड़े चालान, गंभीर अपराध, दुर्घटना या आईपीसी के मामलों से जुड़े चालान इस छूट में शामिल नहीं होंगे। सरकार का कहना है कि यह कदम जनता को बेवजह पुराने चालानों और रुकावटों से छुटकारा देने, सेवाओं को सुचारू करने और प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए उठाया गया है।