नई दिल्ली, 28 अप्रैल 2025
26/11 आतंकी हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को सोमवार को 12 दिन की एनआईए हिरासत में भेज दिया गया। पटियाला हाउस कोर्ट ने 26/11 मुंबई हमलों के आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा की 12 दिन की और हिरासत की मांग करने वाली राष्ट्रीय जांच एजेंसी की याचिका मंजूर कर ली। उसे कड़ी सुरक्षा के बीच दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट लाया गया और उसका चेहरा ढका हुआ था। राणा की 18 दिन की एनआईए हिरासत आज खत्म हो गई।
राणा को उसकी 18 दिन की एनआईए हिरासत की अवधि समाप्त होने पर कड़ी सुरक्षा के बीच तथा चेहरा ढके हुए विशेष एनआईए न्यायाधीश चंद्रजीत सिंह के समक्ष पेश किया गया। वरिष्ठ अधिवक्ता दयान कृष्णन एनआईए की कानूनी टीम का नेतृत्व कर रहे हैं।
इससे पहले शनिवार को मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के मुख्य आरोपी राणा से आठ घंटे से ज़्यादा पूछताछ की। रिपोर्ट के मुताबिक पूछताछ के दौरान राणा ने गोलमोल जवाब दिए और सहयोग नहीं किया। पूछताछ के दौरान, राणा ने 26 नवंबर, 2008 को हुए हमलों से खुद को अलग कर लिया, जिसमें 166 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई और सैकड़ों लोग घायल हो गए। राणा ने कथित तौर पर जांचकर्ताओं को बताया कि हमले की योजना या क्रियान्वयन से उसका “कोई भी संबंध नहीं” था। उसने यह भी दावा किया कि उसका बचपन का दोस्त और सह-आरोपी डेविड कोलमैन हेडली पूरी तरह से टोही और योजना के पहलुओं के लिए जिम्मेदार था। मामले में सरकारी गवाह बन चुके हेडली ने पहले लश्कर-ए-तैयबा की ओर से मुंबई सहित पूरे भारत में टोही अभियान चलाने की बात स्वीकार की थी।
पाकिस्तानी सेना के मेडिकल कोर के पूर्व अधिकारी राणा को मुंबई हमला मामले में न्याय का सामना करने के लिए हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका से भारत प्रत्यर्पित किया गया था।