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प्राचीन मंदिर के दावे पर अदालत ने, संभल जामा मस्जिद के सर्वेक्षण का दिया आदेश

नई दिल्ली, 20 नबंवर 2024

उत्तर प्रदेश के संभल शहर के मध्य में स्थित जामा मस्जिद का सर्वेक्षण मंगलवार को एक अदालत के आदेश के बाद किया गया था, एक याचिका के बाद दावा किया गया था कि संरचना मूल रूप से हिंदू आस्था के लिए महत्वपूर्ण एक प्राचीन मंदिर का स्थान थी। सुप्रीम कोर्ट के वकील विष्णु शंकर जैन, जो याचिकाकर्ता भी हैं, ने कहा कि याचिका में केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, मस्जिद समिति और संभल के जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) को पक्ष बनाया गया है। संभल के डीएम राजेंद्र पेंसिया ने पीटीआई को बताया कि अदालत के आदेश के अनुसार, सर्वेक्षण अधिवक्ता आयुक्त द्वारा किया गया था, जिसमें प्रक्रिया के दौरान दोनों पक्ष मौजूद थे। उन्होंने कहा, “हम केवल सुरक्षा और संरक्षण प्रदान कर रहे थे। आज, अधिवक्ता आयुक्त ने सर्वेक्षण किया है और वह अदालत में इसकी रिपोर्ट दाखिल करेंगे।” डीएम ने कहा, “सर्वेक्षण की कार्यवाही फिलहाल पूरी हो चुकी है। अगर जरूरत पड़ी तो अदालत फैसला करेगी।” इससे पहले दिन में, जैन ने दावा किया कि मुगल सम्राट बाबर ने 1529 में मंदिर को आंशिक रूप से ध्वस्त कर दिया था। जैन ने एक्स पर पोस्ट किया, “ऐसा माना जाता है कि कल्कि अवतार संभल में होगा।” उन्होंने कहा, “आज माननीय सिविल कोर्ट संभल ने मेरी याचिका पर संभल में कथित जामा मस्जिद, जिसे हरि हर मंदिर के नाम से जाना जाता था, पर एडवोकेट कमिश्नर द्वारा सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है।”

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