मैनपुरी, 20 फरवरी 2025
उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में 16 फरवरी को कथित अपहरण और सामूहिक बलात्कार का मामला एक सुनियोजित जघन्य हत्या का निकला, जब पीड़िता को अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने 40 वर्षीय पति की हत्या का दोषी पाया गया। मैनपुरी के पुलिस अधीक्षक (एसपी) गणेश प्रसाद साहा के अनुसार, आरोपी आमना और उसके पड़ोसी सुमित के बीच संबंध थे, जिस पर उसके पति साजिद ने कड़ी आपत्ति जताई थी। एसपी ने बताया, “सुमित टेलीविजन की मरम्मत के बहाने आमना से मिलने आता था। वे अच्छे दोस्त बन गए जो बाद में रोमांटिक रिश्ते में बदल गए। साजिद इसका कड़ा विरोध करता था और दंपति के बीच अक्सर झगड़े होते थे।” आमना और सुमित ने साजिद की हत्या करने और भोला यादव को फंसाने की योजना बनाई, जो दो साल से इलाहाबाद हाईकोर्ट में साजिद के परिवार के खिलाफ केस लड़ रहा था। बुधवार, 20 फरवरी को हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई होनी थी, लेकिन साजिद कोर्ट में पेश नहीं हुआ।
एसपी ने संवाददाताओं को बताया, “16 फरवरी को आमना ने साजिद के खाने में नींद की गोलियां मिला दीं। इसके बाद वह और सुमित नींद में सो रहे साजिद को एक खेत में ले गए और लोहे की रॉड से उसकी हत्या कर दी। उन्होंने उसके शरीर पर पेट्रोल डाला और उसे जिंदा जला दिया।”
हत्या छिपाने के लिए सामूहिक बलात्कार की कहानी गढ़ी गई: एसपी
हत्या के बाद आमना ने अपने पति की हत्या के लिए भोला यादव को दोषी ठहराते हुए एक कहानी गढ़ी। एसपी ने कहा, “आमना ने स्थानीय पत्रकारों को बताया कि 2022 में भोला यादव और उसके साथियों ने उसका अपहरण कर लिया और उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। दो महीने और 10 दिन की कैद के बाद उसे मुक्त कर दिया गया।” वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि जांच में आमना के पहले के बयान मेल नहीं खाए और एक समर्पित निगरानी टीम के जरिए उसे और सुमित को 19 फरवरी को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों के खिलाफ बीएनएस की धारा 103 (1) और 238 के तहत मामला दर्ज किया गया है। एसपी ने बताया कि साजिद का जला हुआ शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।