
हरेंद्र दुबे
गोरखपुर, 1 मार्च 2025:
यूपी के गोरखपुर के घोष कंपनी मेवातीपुर स्थित अबु हुरैरा मस्जिद के अवैध निर्माण को खुद मुतवल्ली ने ही शनिवार को तोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
मस्जिद का निर्माण और विवाद
नगर निगम की जमीन पर बनी इस मस्जिद को पहले सिर्फ भूतल तक सीमित रखने की सहमति बनी थी, लेकिन इसके बाद इसे चार मंजिला बना दिया गया। गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने इसे अवैध करार दिया था। 15 फरवरी को मस्जिद के मुतवल्ली शोएब को नोटिस जारी की गई थी।
जीडीए ने दिया था तोड़ने का नोटिस
नोटिस की 15 दिन की मियाद पूरी होने के बाद प्रशासन की कार्रवाई से पहले ही मस्जिद के ऊपरी तीन मंजिलों को स्वयं ही तोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि प्रशासन के आदेश को देखते हुए अब अवैध निर्माण को स्वयं हटाने में जुट गए हैं।
समझौते के बाद भी हुआ अवैध निर्माण
मस्जिद का निर्माण पिछले साल शोएब के दिवंगत पिता सुहेल अहमद द्वारा कराया गया था। नगर निगम ने पहले ही समझौते के तहत बगल में स्थित ‘गाड़ी खाने की मस्जिद’ को ध्वस्त किया था, जिसके बाद इस मस्जिद के भूतल निर्माण की अनुमति दी गई थी। हालांकि, अनुमति के बाद भी चार मंजिला निर्माण कर दिया गया, जिसे जीडीए ने अवैध घोषित कर दिया था।
मामला मंडलायुक्त की कोर्ट में लंबित
इस विवाद पर मंडलायुक्त की कोर्ट में सुनवाई भी जारी है। लेकिन प्रशासन की सख्ती और नोटिस के बाद ऊपरी अवैध मंजिलों को तोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
जीडीए और नगर निगम के अधिकारी इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं।