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अभिनेत्री रान्या राव को गोल्ड स्मगलिंग मामले में राहत नहीं, अदालत ने जमानत देने से किया इनकार

नई दिल्ली, 15 मार्च 2025

कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव को राहत मिलने के आसार नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि आर्थिक अपराध न्यायालय ने शुक्रवार को गोल्ड स्मगलिंग मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। इस बीच, तस्करी मामले के दूसरे आरोपी तरुण कोंडुरु ने आर्थिक अपराध न्यायालय में जमानत याचिका दायर की है। उनकी जमानत याचिका पर कल दोपहर 3 बजे सुनवाई होगी।राव के खिलाफ तस्करी का मामला बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अभिनेत्री से 12.56 करोड़ रुपये मूल्य की सोने की छड़ें जब्त करने से संबंधित है। अधिकारियों ने बताया कि जब्ती के एक दिन बाद उनके आवास पर तलाशी ली गई, जहां 2.06 करोड़ रुपये के सोने के आभूषण और 2.67 करोड़ रुपये नकद बरामद किए गए।मामले में ताजा घटनाक्रम कर्नाटक सरकार द्वारा आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) को अभिनेता रान्या राव के सोने की तस्करी मामले में बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पुलिस अधिकारियों द्वारा संभावित चूक और कर्तव्य में लापरवाही की जांच करने का निर्देश देने के एक दिन बाद आया है। सीआईडी ​​जांच का आदेश सोमवार रात को जारी किया गया था।

बुधवार को सीआईडी ​​जांच वापस लेने के बाद जारी आदेश में कहा गया कि अतिरिक्त मुख्य सचिव गौरव गुप्ता पहले से ही मामले में रान्या के सौतेले पिता के रामचंद्र राव, जो डीजीपी रैंक के अधिकारी हैं, की संभावित भूमिका की जांच कर रहे हैं। रामचंद्र राव वर्तमान में कर्नाटक राज्य पुलिस आवास और अवसंरचना विकास निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। गुप्ता की जांच प्रोटोकॉल से संबंधित सुविधाओं के दुरुपयोग और मामले में राव की संलिप्तता के तथ्यों और परिस्थितियों पर केंद्रित होगी।

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