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वाराणसी के बड़े व्यापारी दीनानाथ झुनझुनवाला पर 3 करोड़ का जुर्माना, 17 साल पुराने बिजली चोरी केस में कोर्ट का फैसला

अंशुल मौर्य

वाराणसी,26 मार्च 2025:

वाराणसी के प्रसिद्ध उद्योगपति दीनानाथ झुनझुनवाला को 17 साल पुराने बिजली चोरी के मामले में दोषी करार दिया गया है। 94 वर्षीय झुनझुनवाला को विशेष न्यायाधीश संध्या श्रीवास्तव ने करीब 99 लाख रुपये की बिजली चोरी का दोषी माना है। उम्र और स्वास्थ्य को देखते हुए कोर्ट ने उन्हें जेल की सजा देने के बजाय लगभग 3 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न भरने की स्थिति में उन्हें दो साल की सजा भुगतनी होगी।

यह मामला 2007 का है, जब विद्युत विभाग ने उनकी आशापुर स्थित तेल मिल पर छापा मारा था। जांच में बड़े पैमाने पर बिजली चोरी की पुष्टि हुई थी। इसके बाद सारनाथ थाने में केस दर्ज हुआ था, जो अब जाकर अपने नतीजे तक पहुंचा है।

झुनझुनवाला का नाम पहले भी विवादों में रहा है। ED ने उनके खिलाफ 1000 करोड़ रुपये के बैंक फ्रॉड की जांच के तहत पिछले साल 7 राज्यों में 10 ठिकानों पर छापेमारी की थी।

कभी फेरी लगाकर कपड़े बेचने वाले दीनानाथ झुनझुनवाला ने मेहनत से जेवीएल एग्रो इंडस्ट्रीज की नींव रखी। उनका ‘झूला’ ब्रांड का तेल यूपी और बिहार में खासा लोकप्रिय है। सफलता की इस कहानी में कानूनी विवादों ने अब नया मोड़ ला दिया है।

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