Delhi

दिल्ली में अब स्कूल फीस बढ़ाने वालों की खैर नहीं, सरकार ने स्कूल फीस एक्ट को दी मंजूरी

नई दिल्ली, 30 अप्रैल 2025

दिल्ली सरकार ने मंगलवार को स्कूल फीस वृद्धि पर अंकुश लगाने के लिए नया कानून बनाने का फैसला किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में दिल्ली मंत्रिमंडल ने दिन में दिल्ली स्कूल फीस निर्धारण (पारदर्शी और विनियमन) विधेयक, 2025 को मंजूरी दे दी। बैठक के बाद एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए गुप्ता और शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि यह दिल्ली के लिए एक ऐतिहासिक फैसला है। पहली बार बच्चों के भविष्य और अभिभावकों की सुविधा के लिए ऐसा फैसला लिया गया है। अब कोई भी स्कूल अपनी मनमानी नहीं कर पाएगा।

अभी तक दिल्ली में निजी स्कूलों की फीस को नियंत्रित करने के लिए ऐसा कोई अधिनियम नहीं था। सूद ने कहा कि 1973 के अधिनियम में फीस वृद्धि के खिलाफ कोई प्रावधान नहीं था। उन्होंने पूर्ववर्ती आप सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि उसने महत्वपूर्ण मामले पर कोई निर्णय नहीं लिया। दूसरी ओर, बच्चों का भविष्य भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि विधेयक जल्द ही विधानसभा से पारित हो जाएगा। गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार ने ऐतिहासिक और साहसिक फैसला लिया है जिसके तहत दिल्ली के सभी 1677 निजी स्कूलों को फीस के संबंध में दिशा-निर्देश दिए जाएंगे। नए विधेयक के अनुसार शिक्षा निदेशालय के साथ-साथ स्कूल प्रबंधन और अभिभावकों की भी फीस तय करने में भूमिका होगी। यूएनआई एक्ससी जीएनके एसएसपी

 

 

 

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