नई दिल्ली, 3 मई 2025
इंडोनेशिया में मौत की सजा पाए भारतीयों की मद्द के सरकार को मामले में कार्यवाही करने के लिए कहा है, मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को इंडोनेशिया स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास को निर्देश दिया कि वह यह सुनिश्चित करे कि विदेशी देश में मौत की सजा पाए तीन भारतीय नागरिकों को उपचार के लिए पर्याप्त कानूनी सहायता दी जाए। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने दोषी भारतीयों के जीवनसाथियों की याचिका पर नोटिस जारी किया तथा विदेश मंत्रालय को मामले को राजनयिक स्तर पर आगे बढ़ाने का निर्देश दिया। अदालत ने प्राधिकारियों से कहा कि वे दोषियों और भारत में उनके परिवारों के बीच संवाद को सुगम बनाएं।
तमिलनाडु के रहने वाले राजू मुथुकुमारन, सेल्वादुरई दिनाकरन और गोविंदसामी विमलकांधन को जुलाई 2024 में लीजेंड एक्वेरियस मालवाहक जहाज पर 106 किलोग्राम क्रिस्टल मेथ की तस्करी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। बताया गया कि हाल ही में इंडोनेशिया के तांजुंग बलाई करीमुन जिला न्यायालय ने मादक पदार्थ कानून के उल्लंघन के लिए उन्हें मृत्युदंड की सजा सुनाई थी।
अदालत ने आदेश दिया कि, “इंडोनेशिया स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास को निर्देश दिया जाता है कि: (i) यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं कि दोषी भारतीय नागरिकों को पर्याप्त कानूनी प्रतिनिधित्व उपलब्ध कराया जाए, तथा अपीलीय उपायों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से उन्हें उचित सहायता प्रदान की जाए।” अदालत ने कहा, “प्रतिवादी विदेश मंत्रालय, भारत संघ को भी लागू अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों या द्विपक्षीय समझौतों के तहत भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए इंडोनेशियाई सरकार के साथ राजनयिक स्तर पर मामले को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया जाता है।”
याचिकाकर्ताओं ने कहा कि ये लोग सिंगापुर में शिपिंग कंपनी में काम करके परिवार का भरण-पोषण करते थे तथा इनके पास सीमित साधन थे। उन्होंने बताया कि अपीलीय उपाय अपनाने की समय-सीमा बहुत कठोर है और आवश्यक कदम तुरंत उठाए जाने की आवश्यकता है। परिणामस्वरूप, याचिका में विदेशी देश में भारतीय वाणिज्य दूतावास को मृत्युदंड की सजा पाए दोषियों को उचित सहायता प्रदान करने के निर्देश देने की मांग की गई। याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ताओं को इंडोनेशियाई अदालत के फैसले की प्रति 29 अप्रैल को प्राप्त हुई। मामले की सुनवाई 6 मई को होगी।