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अपनी दुकान खोलो और बनो अपना खुद का बॉस, यूपी सरकार की इस योजना के बारे में जानिए पूरी डिटेल…

जहाँ जीवन की राह में बाधाएँ बहुत हैं, वहाँ सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए एक नई रोशनी जलाई है। अब उन्हें मिलेगा अपने व्यवसाय या दुकान शुरू करने का मौका और वित्तीय मदद भी

जहाँ जीवन की राह में बाधाएँ बहुत हैं, वहाँ सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए एक नई रोशनी जलाई है।
अब उन्हें मिलेगा अपने व्यवसाय या दुकान शुरू करने का मौका और वित्तीय मदद भी —
क्योंकि हर दिव्यांग व्यक्ति में छुपा है एक Entrepreneur। यूपी सरकार एक ऐसी योजना चला रही है जिससे हर दिव्यांग स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बन सकता है।

क्या है ये योजना?

उत्तर प्रदेश सरकार ने दिव्यांग लोगों के लिए एक नई योजना शुरू की है जिसका नाम —“दिव्यांगजनों के पुनर्वास हेतु दुकान निर्माण/दुकान संचालन योजना” (Shop construction/shop operation scheme for rehabilitation of disabled persons) है। इस योजना के तहत, पात्र दिव्यांग लोगों को अपनी दुकान या व्यवसाय शुरू करने के लिए financial मदद दी जाएगी। यानी अब वो स्वावलंबी (self-reliant) बन सकते हैं और अपना खुद का काम कर सकते हैं।

इस योजना के लिए पात्रता, कौन ले सकता है लाभ? (Eligibility Criteria)

इस योजना का फायदा केवल वही दिव्यांग उठा सकते हैं जो निम्नलिखित conditions पूरी करें:

  • Disability: कम से कम 40% विकलांगता, और प्रमाण पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी या PHC/CHC के डॉक्टर से जारी हो।
  • Age: उम्र 18 से 60 साल के बीच।
  • Income: वार्षिक आय BPL सीमा से दोगुनी से ज्यादा न हो।
  • Loan Repayment: मूल ऋण की repayment तीन महीने बाद शुरू होगी, ₹500 प्रति त्रैमासिक किश्त में, कुल 30 किश्तों में।
  • Legal Clean Record: किसी भी criminal या financial case में दोषी न हो और सरकारी धन पर कोई बकाया न हो।
  • Land Requirement: दुकान बनाने के लिए कम से कम 110 sq. ft. जमीन हो या खरीदी/lease करने में सक्षम हों।
  • Rent Option: अगर किराए की दुकान ली जाए, तो 5 साल का lease agreement करना होगा, जिसमें किराया और working capital included होगा।

इस योजना में आवेदन की प्रक्रिया क्या है? (Application Process)

1️⃣ सबसे पहले official portal पर जाएँ और “New Entry Form” पर क्लिक करें।
2️⃣ अब अपने details fill करें:

  • Personal Details (व्यक्तिगत विवरण)
  • Bank Details (बैंक विवरण)
  • Income Certificate (आय प्रमाण पत्र)
  • Disability Details (विकलांगता विवरण)
  • Type of Application (आवेदन का प्रकार)
    3️⃣ सारी जानकारी भरने के बाद Submit (जमा करें) करें।

📎 जरूरी Documents – Required Documents:

  • Photo (आवेदक की तस्वीर)
  • Age Proof (आयु प्रमाण पत्र)
  • Identity Proof (पहचान प्रमाण)
  • Disability Certificate (विकलांगता प्रमाण पत्र)

अब आपका application ready है और आप बन सकते हैं self-reliant entrepreneur

इस योजना में क्या- क्या मिलेगा लाभ? (Benefits)

  • दुकान बनाने के लिए: विभाग देता है ₹20,000, जिसमें से ₹5,000 grant और बाकी ₹15,000 loan होगा, जो 4% interest पर repay करना होगा।
  • किराए की दुकान, स्टॉल या हाथ गाड़ी के लिए: विभाग देता है ₹10,000, जिसमें ₹2,500 grant और ₹7,500 loan 4% interest पर repay करना होगा। (Loan repayment 5 साल तक किया जा सकता है)

स्थल चयन और भुगतान की आसान जानकारी

1️दुकान की जगह – Location Choice:

  • शहरी क्षेत्र (Urban Area): ऐसी जगह जहाँ व्यवसाय अच्छे से चल सके।
  • ग्रामीण क्षेत्र (Rural Area): ऐसी जगह जहाँ सुविधाजनक transport हो और व्यवसाय संभव हो।

2️भुगतान प्रक्रिया – Payment:

  • आवेदन पहले आओ, पहले पाओ” (First Come, First Serve) के आधार पर स्वीकार होंगे।
  • पैसे सीधे E-Payment से आपके bank account में दिए जाएंगे।

कैसे होगी ऋण वसूली(Loan Repayment)?

  • दुकान निर्माण: repayment 1 साल बाद शुरू, ₹500 प्रति त्रैमासिक, कुल 30 किश्तें
  • दुकान खरीद: 3 महीने बाद शुरू, ₹500 प्रति त्रैमासिक, 30 किश्तें।
  • खोखा/गुमटी/ठेला: 3 महीने बाद शुरू, ₹500 प्रति त्रैमासिक, 30 किश्तें।
  • Interest: मूल loan चुकाने के बाद interest की repayment 24 मासिक किश्तों में या एक साथ (lump-sum) की जा सकती है।

पाठकों द्वारा अक्सर पूछा जाने वाला सवाल (FAQ)    

1-दुकान निर्माण/संचालन के लिए कौन सी ऋण योजना है?

उत्तर प्रदेश सरकार ने दिव्यांगों के लिए दुकान निर्माण/दुकान संचालन योजना” शुरू की है, जिसमें पात्र दिव्यांगों को अपनी दुकान या व्यवसाय शुरू करने के लिए financial support दी जाएगी।

महत्वपूर्ण अपडेट और आधिकारिक लिंक (Important Updates/deadlines and official links)

https://hwd.uphq.in

📞 संपर्क विवरण – Contact Details

अपर मुख्य सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
Address: 301, बापू भवन, विधानसभा मार्ग, लखनऊ – 226001
Email: secretarywhd@gmail.com
Phone: 0522-2238063

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