Uttar Pradesh

ऑनलाइन गेमिंग-सट्टेबाजी पर इलाहाबाद HC का निर्देश, यूपी सरकार को उच्चस्तरीय समिति गठित करने को कहा

प्रयागराज, 13 जून 2025

देश में तेजी से फैल रहे ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी का बाजार अब सरकारों के लिए चुनौती बनता जा रहा है। युवा, बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक हर कोई इस जाल में फंस रहा है। अब इसी मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को एक उच्चस्तरीय समिति गठित करने का निर्देश दिया है, जो इस बात की जांच करेगी कि क्या ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी को विनियमित करने की आवश्यकता है। न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर ने यह निर्देश तब दिया जब उन्होंने कहा कि मौजूदा सार्वजनिक जुआ अधिनियम, 1867 एक औपनिवेशिक युग का कानून है जो केवल ताश के खेल जैसे जुए के पारंपरिक रूपों पर ही लागू होता है।

अदालत ने कहा कि पैनल की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश सरकार के आर्थिक सलाहकार प्रोफेसर केवी राजू करेंगे और इसमें प्रमुख सचिव (राज्य कर) को सदस्य सचिव के रूप में तथा अन्य विशेषज्ञों को सदस्य के रूप में शामिल किया जा सकता है। यह निर्देश इमरान खान सहित दो व्यक्तियों द्वारा जुआ संबंधी आरोपों और आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग के बाद आया।

दोनों पर घर से ऑनलाइन सट्टा रैकेट चलाने और करोड़ों रुपए कमाने का आरोप था, जिससे आगरा के स्थानीय लोग अपनी कमाई जुए में गंवा देते थे। न्यायालय ने कहा कि ऑनलाइन सट्टेबाजी और गेमिंग में परिवर्तनकारी बदलावों को पूरा करने के लिए एक कानून बनाया जाना चाहिए और इस मुद्दे पर स्वतः संज्ञान लिया।

“सार्वजनिक जुआ अधिनियम एक प्री-डिजिटल कानून है। इसमें डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म, सर्वर या सीमा पार लेनदेन का कोई उल्लेख नहीं है। इसका प्रवर्तन भौतिक जुआ घरों तक सीमित है और मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर या ऑफ़शोर सर्वर के माध्यम से एक्सेस किए जाने वाले वर्चुअल जुआ वातावरण पर इसका कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है,” इसमें आगे कहा गया है।

अदालत ने कहा कि ऑनलाइन जुए के युग में मौजूदा कानून ने अपना प्रभाव और प्रासंगिकता खो दी है, क्योंकि ऑनलाइन जुए की कोई परिभाषा या विनियमन मौजूद नहीं है। इसमें यह भी रेखांकित किया गया कि वर्तमान में कानून में केवल नगण्य दंड का प्रावधान है, जो बड़े पैमाने पर परिचालन को रोक नहीं पाता। अदालत ने कहा, “फ़ैंटेसी स्पोर्ट्स, पोकर और ई-स्पोर्ट्स की कानूनी स्थिति पर स्पष्टता की कमी है। ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार संचालित होने के कारण अधिकार क्षेत्र से जुड़े मुद्दे भी उठते हैं।”भारत में फैंटेसी खेलों को कानूनी रूप से अस्पष्ट क्षेत्र में रखा गया है, जो कौशल के खेल (अनुमत) और भाग्य के खेल (निषिद्ध) के बीच की रेखा पर स्थित है।

न्यायालय ने ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफार्मों द्वारा दीर्घकालिक उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से हेरफेर करने वाले एल्गोरिदम, पुरस्कार प्रणाली और सूचनाओं के उपयोग को भी चिन्हित किया।इसमें कहा गया है कि इसके कारण विशेष रूप से किशोरों और युवा वयस्कों में गेमिंग की लत, चिंता, अवसाद और सामाजिक अलगाव में वृद्धि हुई है। अदालत ने कहा, “छात्र ऑनलाइन गेमिंग से तेजी से विचलित हो रहे हैं, अक्सर उनके शैक्षणिक प्रदर्शन और पारिवारिक रिश्तों की कीमत पर। नींद के चक्र में व्यवधान, अनुशासन की कमी और सामाजिक अलगाव आम परिणाम हैं।”

न्यायाधीश ने कहा कि कई ऑनलाइन सट्टेबाजी गतिविधियां भारत के अधिकार क्षेत्र के बाहर संचालित होती हैं, जिनके सर्वर विदेश में स्थित हैं तथा लेन-देन अनियमित चैनलों के माध्यम से होता है। इसने कहा कि इससे कानून प्रवर्तन के लिए चुनौतियां उत्पन्न होती हैं तथा धन शोधन, वित्तीय धोखाधड़ी और आतंकवाद के वित्तपोषण का जोखिम बढ़ जाता है। इसमें कहा गया है कि ऑनलाइन गेमिंग के मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी प्रभावों को संबोधित करने के लिए एक आधुनिक, प्रौद्योगिकी-संवेदनशील कानून की तत्काल आवश्यकता है। आरोपी के खिलाफ मामले के गुण-दोष के आधार पर अदालत ने कहा कि चूंकि यह एक असंज्ञेय अपराध है, इसलिए पुलिस मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना इसकी जांच नहीं कर सकती थी। अदालत ने पिछले महीने पारित अपने फैसले में आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही को रद्द कर दिया था, लेकिन पुलिस को कानून का पालन करने के बाद नए सिरे से जांच शुरू करने की स्वतंत्रता दी थी।

 

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