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Reading: टैक्सपेयर्स को सरकार की बड़ी राहत, अब 31 जुलाई नहीं 15 सितंबर तक कर सकेंगे ITR दाखिल
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टैक्सपेयर्स को सरकार की बड़ी राहत, अब 31 जुलाई नहीं 15 सितंबर तक कर सकेंगे ITR दाखिल

ankit vishwakarma
Last updated: May 28, 2025 1:48 pm
ankit vishwakarma 4 months ago
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नई दिल्ली, 28 मई 2025

देशभर में टैक्सपेयर्स  को सरकार ने एक बड़ी राहत दी है। आयकर विभाग ने मंगलवार को आकलन वर्ष (एवाई) 2025-26 के लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि को 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर तक के लिए आगे बढ़ा दिया है। बता दे कि यह उन टैक्सपेयर्स, एचयूएफ और संस्थाओं पर लागू होता है जिन्हें अपने खातों का ऑडिट करवाने की आवश्यकता नहीं है। वे अब 2024-25 (अप्रैल-मार्च) वित्त वर्ष में अर्जित आय के लिए अपना कर रिटर्न 15 सितंबर तक दाखिल कर सकते हैं।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक बयान में कहा कि आईटीआर फॉर्म में बदलावों को शामिल करने और उपयोगिताओं को लागू करने के लिए आयकर प्रणाली तैयार करने के लिए समय सीमा में विस्तार आवश्यक था। इस वर्ष, निर्धारण वर्ष 26 के लिए आईटीआर फार्म अप्रैल के अंत और मई के प्रारम्भ में अधिसूचित किये गये, जबकि पिछले वर्ष इन्हें जनवरी/फरवरी में अधिसूचित करने की प्रथा थी। सीबीडीटी ने कहा, “करदाताओं के लिए एक सुचारू और सुविधाजनक फाइलिंग अनुभव की सुविधा के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि, जो मूल रूप से 31 जुलाई थी, को बढ़ाकर 15 सितंबर, 2025 कर दिया गया है।”

AY2025-26 के लिए अधिसूचित ITR में “संरचनात्मक और सामग्री संशोधन” किए गए हैं, जिसका उद्देश्य अनुपालन को सरल बनाना, पारदर्शिता बढ़ाना और सटीक रिपोर्टिंग को सक्षम बनाना है। इन परिवर्तनों के कारण संबंधित उपयोगिताओं के सिस्टम विकास, एकीकरण और परीक्षण के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता है, ऐसा उन्होंने कहा। इसके अलावा, 31 मई तक दाखिल किए जाने वाले टीडीएस विवरणों से उत्पन्न क्रेडिट जून की शुरुआत में दिखाई देने लगेंगे, जिससे इस तरह के विस्तार के अभाव में रिटर्न दाखिल करने की प्रभावी अवधि सीमित हो जाएगी, ऐसा बयान में कहा गया है।

सरकार ने 29 अप्रैल को कर निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न फॉर्म 1 और 4 को अधिसूचित किया है, जिन्हें 50 लाख रुपये तक की कुल आय वाले व्यक्तियों, एचयूएफ और संस्थाओं द्वारा दाखिल किया जाता है, जिन्हें अपने खातों का ऑडिट नहीं कराना पड़ता है। अब, सूचीबद्ध इक्विटी से 1.25 लाख रुपये तक के दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ वाली संस्थाएं आईटीआर 1 और 4 में ऐसी आय दिखा सकती हैं। इससे पहले, उन्हें आईटीआर-2 दाखिल करना आवश्यक था।

सरकार ने 80सी, 80जीजी और अन्य धाराओं के तहत दावा की गई कटौती के संबंध में फॉर्म में कुछ बदलाव किए हैं और करदाताओं के लिए चयन करने के लिए उपयोगिता में ड्रॉप-डाउन मेनू प्रदान किया है। साथ ही, करदाताओं को टीडीएस कटौती के संबंध में आईटीआर अनुभाग-वार विवरण प्रस्तुत करना होगा।

आयकर कानून के तहत, सूचीबद्ध शेयरों और म्यूचुअल फंड की बिक्री से 1.25 लाख रुपये तक का एलटीसीजी कर से मुक्त है। 1.25 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक के लाभ पर 12.5 प्रतिशत कर लगता है। आम तौर पर, ITR फॉर्म वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले अधिसूचित किए जाते हैं, ज़्यादातर जनवरी/फ़रवरी के आसपास। हालाँकि, इस बार ITR फॉर्म और फाइलिंग यूटिलिटी में देरी हुई क्योंकि राजस्व विभाग के अधिकारी नए आयकर विधेयक में व्यस्त थे, जिसे फरवरी में संसद में पेश किया गया था।

 

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