नई दिल्ली, 6 मई 2025
कॉमेडियन समय रैना की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। हाल ही में समय रैना अपने एक शौ में दिव्यांगों व्यक्तियों पर असंवेदनशील चुटकुलों को लेकर एक बार फिर विवाद से घिरते नजर आ रहे है। जानकारी के अनुसार देश के सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कॉमेडियन समय रैना और चार अन्य को विकलांग व्यक्तियों के बारे में कथित तौर पर असंवेदनशील टिप्पणी करने के लिए व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने के लिए समन जारी किया।
यह आदेश एक याचिका पर दिया गया था जिसमें विकलांग व्यक्तियों की गरिमा पर अपमानजनक ऑनलाइन सामग्री के प्रभाव को उजागर किया गया था।न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटिस्वर सिंह की अध्यक्षता वाली पीठ ने समन जारी किया और मुंबई के पुलिस आयुक्त को रैना, हास्य अभिनेता विपुल गोयल, बलराज परमजीत सिंह घई, सोनाली ठाकर उर्फ सोनाली आदित्य देसाई और निशांत जगदीश तंवर को अगली सुनवाई में पेश करने का निर्देश दिया।
पीठ ने आरोपों को गंभीरता से लेते हुए चेतावनी दी, “अगर वे पेश होने में विफल रहते हैं, तो उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए बलपूर्वक कदम उठाए जाएंगे।” न्यायमूर्ति कांत ने टिप्पणी की, “घृणास्पद भाषण या किसी अन्य को नीचा दिखाने के लिए किया गया कोई भी भाषण… अगर इस तरह की स्वतंत्रता मौजूद है, तो हम इसे कम कर देंगे।”न्यायालय स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी (एसएमए) से पीड़ित लोगों के अधिकारों को बढ़ावा देने वाले एक गैर-सरकारी संगठन क्योर एसएमए फाउंडेशन द्वारा दायर याचिका पर विचार कर रहा था। याचिका में अपमानजनक और विकलांग लोगों के खिलाफ डिजिटल सामग्री पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी, और ऑनलाइन मीडिया में विकलांग लोगों की गरिमा और अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए कड़े दिशा-निर्देश तैयार करने की सिफारिश की गई थी।
एनजीओ की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अपराजिता सिंह ने दलील दी कि विवादित विषय-वस्तु ने विकलांग समुदाय पर “गहरा नुकसानदायक और मनोबल गिराने वाला प्रभाव” डाला है। सिंह ने कहा, “इन प्रभावशाली लोगों के शब्दों का वजन होता है। उनकी टिप्पणियाँ एक पूरी पीढ़ी के रवैये को प्रभावित करती हैं।”
न्यायमूर्ति कांत ने इन भावनाओं का समर्थन करते हुए कहा, “यह बहुत ही हतोत्साहित करने वाला और नुकसानदेह है। आप सामाजिक और विधायी माध्यमों से लोगों का उत्थान करने का प्रयास करते हैं, लेकिन एक सामान्य टिप्पणी उस प्रगति को पटरी से उतार सकती है।”
न्यायालय ने भारत के अटॉर्नी जनरल से भी मदद का अनुरोध किया और विभिन्न मंत्रालयों और नियामक एजेंसियों, जैसे सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी, तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, साथ ही न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन और इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन को नोटिस जारी किया।
याचिका में उल्लेख किया गया है कि ऑनलाइन ऐसी सामग्री को नियंत्रित करने के लिए स्पष्ट वैधानिक नियमों का अभाव है, यह दावा करते हुए कि यह विकलांग व्यक्तियों के जीवन और सम्मान के अधिकार का उल्लंघन है, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग है। एनजीओ ने रैना पर एसएमए के महंगे उपचारों का मज़ाक उड़ाने और एक विकलांग व्यक्ति का मज़ाक उड़ाने का आरोप लगाया। मामले में सूत्रों के मुताबिक इस मामले में आगामी सप्ताहों में फिर से सुनवाई हो सकती है।