मनोरंजन डेस्क, 11 दिसंबर 2025 :
दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने आज बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा से संबंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को तीन दिनों के भीतर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। जस्टिस अरोड़ा ने कहा कि वह मामले में शामिल अन्य संस्थाओं के संबंध में भी अंतरिम निषेधाज्ञा जारी करेंगी। अदालत ने स्पष्ट किया कि सलमान खान की याचिका को सूचना एवं प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश एवं डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के तहत शिकायत मानकर सोशल मीडिया कंपनियों को जरूरी कदम उठाने होंगे।
सलमान खान की तरफ से कहा गया कि इंटरनेट पर लगातार डीपफेक फोटो, नकली वीडियो और भ्रामक विज्ञापन बनाकर उनकी पहचान का गलत उपयोग किया जा रहा है। याचिका में यह भी बताया गया कि कई जगह उनके नाम से फर्जी सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाकर लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। कोर्ट ने इस पर गंभीर रुख दिखाते हुए सभी संबंधित प्लेटफॉर्म को समयबद्ध कदम उठाने के निर्देश दिए।
सलमान खान से पहले भी कई बड़े कलाकार इस तरह के मामलों को लेकर अदालत में जा चुके हैं। आशा भोसले, सुनील शेट्टी और अक्षय कुमार जैसे सेलेब्स ने अपने पर्सनैलिटी और पब्लिसिटी राइट के दुरुपयोग के खिलाफ शिकायत की थी। इनमें से कई मामलों में कोर्ट ने कलाकारों के पक्ष में आदेश भी दिए हैं, ताकि उनकी पहचान और छवि का ऑनलाइन गलत इस्तेमाल रोका जा सके।
पिछली याचिकाओं में सेलेब्स ने बताया था कि कलाकारों की आवाज, नाम, फोटो, हावभाव और पहचान से जुड़ी चीजों का बिना अनुमति उपयोग किया जा रहा है। डीपफेक टेक्नॉलजी की मदद से उनकी नकली फोटो और वीडियो बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा उनके नाम पर नकली सामान बेचा जा रहा है, फर्जी एंडोर्समेंट चल रहे हैं और ई-कॉमर्स साइट, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर फर्जी अकाउंट बनाए जा रहे हैं। कलाकारों का कहना है कि इससे उनकी छवि और अधिकारों को नुकसान पहुंचता है।
सलमान खान की याचिका भी इसी तरह के दुरुपयोग से जुड़ी है और वह इस मामले में कड़ी कार्रवाई चाहते हैं। अदालत के ताजा निर्देश के बाद सोशल मीडिया कंपनियों को अब यह सुनिश्चित करना होगा कि अभिनेता की पहचान का गलत उपयोग करने वाला कोई भी कंटेंट प्लेटफॉर्म पर न रहे।






