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पूर्व सांसद बृजभूषण शरण को मिली राहत, हाईकोर्ट ने खत्म किया क्रिमिनल केस

लखनऊ, 28 फरवरी 2025:

11 साल पूर्व पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दर्ज हुए अपराधिक मुकदमे को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ख़त्म कर दिया है। गोंडा कोतवाली नगर में दर्ज इस मुकदमे को वापस लेने के लिए राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया है।

गोंडा की नगर कोतवाली में दर्ज था केस, एसीजेएम ने जारी किया था समन

गोंडा की नगर कोतवाली में वर्ष 2014 में पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर मुकदमा दर्ज हुआ था। जिसमें उन पर पुलिस ने धारा 144 के उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। आरोप पत्र दाखिल होने पर एसीजेएम ने उन्हें समन जारी कर कोर्ट में पेश होने को कहा था।

समन को चुनौती देकर हाईकोर्ट पहुंचे थे पूर्व सांसद

इसी समन को चुनौती देकर पूर्व सांसद ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट ने आदेश के अवहेलना के आरोप को निरस्त करते हुए निचली अदालत से ये भी कहा था कि याची अगर अपना अपराध स्वीकार करता है तो जेल भेजने की जगह जुर्माना लगाकर मुकदमे का निस्तारण कर दिया जाए। निचली अदालत द्वारा मुकदमा वापसी के प्रार्थना पत्र को भी खारिज कर दिया गया था। इसके बाद याची पूर्व सांसद ने कोर्ट से जिला शासकीय अधिवक्ता के मुकदमा वापसी के प्रार्थना पत्र मंजूर करने का आग्रह किया था। कोर्ट ने ये अनुरोध स्वीकार कर लिया। न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की एकल पीठ ने मुकदमा वापसी का आदेश पारित कर दिया है।

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