Crime

गोवा : ब्रिटिश महिला सैलानी से रेप के मामले में व्यक्ति को हाईकोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा।

गोवा, 17 फरवरी 2025

गोवा की एक अदालत ने सोमवार को 2017 में एक आयरिश-ब्रिटिश पर्यटक के बलात्कार-हत्या के मामले में 31 वर्षीय विकट भगत को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

आठ साल की लंबी सुनवाई के बाद मडगांव मुख्य जिला एवं सत्र न्यायालय ने 28 वर्षीय आयरिश-ब्रिटिश पर्यटक के बलात्कार-हत्या के मामले में भगत को दोषी ठहराया। उस पर हत्या, बलात्कार, डकैती और सबूत नष्ट करने का आरोप लगाया गया।

गोवा के कैनाकोना में एक सुनसान मैदान में एक आयरिश-ब्रिटिश पर्यटक का शव मिला। अभियोजन पक्ष के अनुसार, दोषी ने रात 10 बजे से सुबह 7 बजे के बीच पर्यटक को बहला-फुसलाकर सुनसान जगह पर ले गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, पीड़िता के मस्तिष्क को गंभीर क्षति पहुंची और गर्दन में अकड़न हुई, जिससे उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चेहरे और सिर पर गंभीर चोटों का भी पता चला।

अभियोजन पक्ष को भगत को अपराध स्थल से जोड़ने वाले महत्वपूर्ण भौतिक साक्ष्य भी मिले – आरोपी की जांघ और कमर पर चोट के निशान तथा आरोपी की शर्ट और दोपहिया वाहन पर पीड़िता का खून पाया गया।

अभियुक्त के कैनकोना स्थित आवास के निकट खून से सने कपड़ों सहित एक बैग मिलने से अभियोजन पक्ष का मामला और मजबूत हो गया।

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