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ठाणे के पास मुंबई पुलिस पर ईरानी गिरोह ने किया पथराव, पुलिस ने 35 लोगों के खिलाफ मामला किया दर्ज

पुणे, 6 दिसम्बर 2024

महाराष्ट्र के ठाणे जिले में सुरक्षाकर्मियों की एक टीम पर महिलाओं सहित कुख्यात ईरानी गिरोह के कुछ सदस्यों द्वारा किए गए पथराव के बाद मुंबई पुलिस के एक अधिकारी और दो कांस्टेबल घायल हो गए। उन्होंने बताया कि यह घटना बुधवार रात को ठाणे शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर अंबिवली में हुई, जिसके बाद पुलिस ने लगभग 35 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया और उनमें से चार को हिरासत में लिया।

मुंबई के अंधेरी में एमआईडीसी पुलिस स्टेशन की एक टीम एक आपराधिक मामले में शामिल एक संदिग्ध को पकड़ने के लिए अंबिवली गई थी। पुलिस ने कहा, उन्होंने उसे हिरासत में ले लिया, लेकिन पथराव के बाद वह भागने में सफल रहा।

“बुधवार रात करीब 9.30 बजे, मुंबई पुलिस की एक टीम एक आपराधिक मामले में वांछित 20 साल के आरोपी ओनू लाला ईरानी को पकड़ने के लिए अंबिवली गई थी। लेकिन जैसे ही पुलिस ने उसे हिरासत में लिया, महिलाओं सहित लोगों का एक समूह इकट्ठा हो गया। अंबिवली रेलवे स्टेशन के पास और पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया, पुलिस अधिकारी ने बताया कि पथराव में एक पुलिस अधिकारी घायल हो गया, जबकि दो कांस्टेबलों को मामूली चोटें आईं। उन्होंने बताया कि कथित तौर पर ईरानी गिरोह से जुड़े उपद्रवियों ने भारी पथराव किया, जिसमें टिकट बुकिंग कार्यालय सहित रेलवे की संपत्ति क्षतिग्रस्त हो गई। घायल पुलिसकर्मियों में से एक द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत में कहा गया है कि आरोपियों ने उनकी टीम के सदस्यों को मारने और आरोपियों को उनकी हिरासत से छुड़ाने के इरादे से उन पर पथराव किया।

पुलिस अधिकारी ने कहा कि शिकायत के आधार पर, कल्याण डिवीजन के खडकपाड़ा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था और बाद में इसे सरकारी रेलवे पुलिस (जीआरपी) की कल्याण इकाई में स्थानांतरित कर दिया गया था क्योंकि घटना अंबिवली रेलवे स्टेशन परिसर में हुई थी। इस सिलसिले में अंबिवली रेलवे स्टेशन के पास ईरानी बस्ती इलाके के लगभग 35 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है, जिनमें ज्यादातर महिलाएं हैं। उन्होंने कहा कि उनमें से चार को अब तक हिरासत में लिया गया है, अन्य को पकड़ने के प्रयास जारी हैं। मामला भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं के तहत दर्ज किया गया था, जिसमें एक लोक सेवक को कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिए हत्या का प्रयास, हमला या आपराधिक बल, स्वेच्छा से चोट पहुंचाना, गैरकानूनी सभा, और किसी अन्य व्यक्ति की वैध गिरफ्तारी के लिए प्रतिरोध या बाधा शामिल है। अधिकारी ने कहा कि रेलवे अधिनियम और आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम के प्रावधानों के साथ कल्याण जीआरपी घटना की जांच कर रही है। पुलिस ने कहा कि कुख्यात ईरानी गिरोह के सदस्यों पर चेन-स्नैचिंग और चोरी सहित कई अपराधों में शामिल होने का आरोप है।

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