Delhi

गैरजिम्मेदाराना और बदनाम करने का प्रयास : सुप्रीम कोर्ट ने सांसद निशिकांत दुबे को टिप्पणी पर लगाई कड़ी फटकार

नई दिल्ली, 9 मई 2025

भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की हालिया टिप्पणी जिसपर उन्होंने न्यायपालिका और भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) संजीव खन्ना पर निशाना साधा था, अब उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा ऐतराज जताया है और फटकार लगाई है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की टिप्पणियों को लेकर कड़ी आलोचना की और उन्हें “अत्यधिक गैरजिम्मेदाराना” तथा शीर्ष अदालत की प्रतिष्ठा को “बदनाम करने और कम करने” का प्रयास बताया।

मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने दुबे के खिलाफ अवमानना ​​कार्यवाही की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि हालांकि पीठ ने याचिका पर विचार नहीं करने का फैसला किया, लेकिन सांसद के बयान “बेतुके”, “अज्ञानतापूर्ण” थे और संस्था में जनता के विश्वास को कम करने के इरादे से दिए गए थे।

दुबे ने वक्फ अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की आलोचना की थी, आरोप लगाया था कि अदालत “देश को अराजकता की ओर ले जा रही है” और सीजेआई भारत में “गृह युद्धों के लिए जिम्मेदार” है। कोर्ट ने कहा कि ये टिप्पणियां “ध्यान आकर्षित करने की प्रवृत्ति” को दर्शाती हैं और इसमें “न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप करने और बाधा डालने की प्रवृत्ति” है।अपने आदेश में न्यायालय ने स्पष्ट किया कि “सांप्रदायिक घृणा फैलाने या घृणास्पद भाषण देने के किसी भी प्रयास से सख्ती से निपटा जाना चाहिए।” न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि घृणास्पद भाषण को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे लक्षित समूहों की गरिमा और आत्म-सम्मान को ठेस पहुँचती है, वैमनस्य बढ़ता है और बहुसांस्कृतिक समाज के लिए आवश्यक मूल्यों का ह्रास होता है।

पीठ ने इस बात पर भी जोर दिया कि संवैधानिक अदालतों पर गलत इरादे थोपना संविधान के तहत न्यायपालिका की भूमिका के बारे में गहरी गलतफहमी दर्शाता है। अदालत ने कहा, “विधायक द्वारा की गई टिप्पणी संवैधानिक अदालतों की भूमिका और उन्हें दिए गए दायित्वों के बारे में उनकी अज्ञानता को दर्शाती है।”

अवमानना ​​की कार्रवाई शुरू करने से परहेज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अवमानना ​​शक्तियों का संयम से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। पीठ ने कहा, “अवमानना ​​के हर कृत्य का परिणाम आक्रोशपूर्ण तरीके से दंड देने या सजा देने में नहीं होना चाहिए, चाहे वह वास्तव में कितना भी योग्य क्यों न हो।” “न्यायाधीश विवेकशील होते हैं, उनकी वीरता अहिंसक होती है, और उनकी बुद्धिमत्ता गहरी होती है।”

पक्षपातपूर्ण और दुर्भावनापूर्ण आलोचनाओं को पहचानने की जनता की क्षमता पर अपने विश्वास की पुष्टि करते हुए, न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला: “निश्चित रूप से, न्यायालयों और न्यायाधीशों के कंधे काफी चौड़े हैं और एक अंतर्निहित भरोसा है कि लोग समझेंगे और पहचानेंगे कि आलोचना या समालोचना पक्षपातपूर्ण, निंदनीय और दुर्भावनापूर्ण है।”

 

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