लखनऊ, 23 अक्टूबर 2025:
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की धनशोधन निरोधक अधिनियम (पीएमएलए) के तहत चल रही जांच को लेकर सहारा समूह को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ से बड़ा झटका लगा है। न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की एकल पीठ ने सहारा समूह की चार सहकारी समितियों की ओर से दाखिल याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि ईडी की जांच पूरी तरह वैध है। उसमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है।
यह फैसला हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, स्टार्स मल्टीपरपज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और सहारा यूनिवर्सल मल्टीपरपज सोसाइटी लिमिटेड की ओर से दायर याचिकाओं पर दिया गया। इन समितियों ने जुलाई 2024 में ईडी द्वारा की गई तलाशी और जब्ती की कार्रवाई को चुनौती दी थी।
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि चूंकि समितियों का मुख्यालय लखनऊ में है और वहीं से अहम रिकॉर्ड जब्त किए गए, इसलिए लखनऊ पीठ को मामले की सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। न्यायालय ने कहा कि कानूनी शक्तियों के तहत पीएमएलए की कार्यवाही में हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य नहीं है। इस आधार पर अदालत ने याचिकाएं खारिज कर दीं।






