
संभल, 4 मार्च 2025:
यूपी के संभल जिले में स्थित ध्वस्त हुए मंदिर पर बनी जामा मस्जिद के दावे के मामले में कोर्ट सुनवाई कर रहा है। मुस्लिम पक्ष की ओर से मस्जिद के रंग रोगन की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने आदेश पर अब इसे विवादित ढांचे का नाम दिया है। विवादित ढांचा कहे जाने पर सियासी गलियारों में हलचल है वहीं मुस्लिम पक्ष भी प्रतिक्रिया दे रहा है।
मुस्लिम पक्ष ने रंग रोगन के लिए दायर की थी याचिका
दरअसल संभल स्थित जामा मस्जिद का विवाद लंबे समय से चल रहा है। हिंदू पक्ष ने दावा किया गया था कि भगवान विष्णु के अवतार कल्कि को समर्पित हरिहर मन्दिर को ध्वस्त कर 1526 में यहां मस्जिद का निर्माण कराया गया था। मामला कोर्ट में है और सर्वे भी किया गया इस दौरान हिंसा भी भड़की थी। फिलहाल मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रही है। मुस्लिम पक्ष ने रमजान महीना शुरू होने पर मस्जिद के रंग रोगन के लिए याचिका दायर की थी।
हिंदू पक्ष के वकील ने किया विवादित संरचना लिखने का आग्रह
हाईकोर्ट में दायर इसी याचिका पर हिंदू पक्ष की ओर से वकील हरि शंकर जैन ने कोर्ट से मस्जिद को विवादित संरचना लिखने का आग्रह किया। इसी के बाद जस्टिस रोहित रंजन ने स्टेनो को विवादित ढांचा शब्द लिखने को कहा। सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने एएसआई की रिपोर्ट पर आपत्ति जाहिर की। इस पर कोर्ट ने एएसआई को जवाब दाखिल करने को कहा। अब इस मामले की सुनवाई 10 मार्च को होगी।






