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SC ने राष्ट्रपति को विधेयकों पर मंजूरी लेने के लिए समय-सीमा तय की, अब 3 महीने के अंदर लेना होगा फैसला

ankit vishwakarma
Last updated: April 12, 2025 5:48 pm
ankit vishwakarma 5 months ago
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नई दिल्ली, 12 अप्रैल 2025

माना जा रहा है कि तमिलनाडु में विवादास्पद संवैधानिक स्थिति का समाधान करते हुए सर्वोच्च न्यायालय (SC0) ने दूसरी बार विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति और राज्यपाल की मंजूरी के लिए तीन महीने की समय-सीमा तय की है – इस निर्णय से राष्ट्रपति के कार्यों को न्यायिक समीक्षा के तहत लाने की मांग करके संभावित ‘न्यायिक पहुंच’ पर शोर मच गया है। न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की खंडपीठ ने तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि के लंबित 10 विधेयकों पर मंजूरी न देने के फैसले को खारिज कर दिया और इस प्रक्रिया में फैसला सुनाया कि राष्ट्रपति को भी राज्यपालों द्वारा भेजे गए विधेयकों पर निर्णय लेने में तीन महीने से अधिक समय नहीं लेना चाहिए। शुक्रवार शाम को अपनी वेबसाइट पर अपलोड किए गए खंडपीठ के फैसले में संवैधानिक ढांचे की पुनर्व्याख्या करने का प्रयास किया गया है तथा केंद्र और राज्यों के बीच संघीय संबंधों पर संदेह जताया गया है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति के कार्य अनुच्छेद 201 के तहत “विचार के लिए आरक्षित विधेयक” शीर्षक के तहत न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं।

अनुच्छेद 201 में कहा गया है: जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर दिया जाता है, तो राष्ट्रपति या तो यह घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या वह उस पर अनुमति रोक लेता है।

अनुच्छेद में आगे कहा गया है: परंतु जहां विधेयक धन विधेयक नहीं है, वहां राष्ट्रपति राज्यपाल को निदेश दे सकेगा कि वह विधेयक को सदन या, यथास्थिति, राज्य विधानमंडल के सदनों को ऐसे संदेश के साथ लौटा दे, जैसा अनुच्छेद 200 के प्रथम परंतुक में उल्लिखित है और जब विधेयक इस प्रकार लौटा दिया जाता है, तो सदन या सदन ऐसे संदेश की प्राप्ति की तारीख से छह माह की अवधि के भीतर तदनुसार उस पर पुनर्विचार करेंगे और यदि वह सदन या सदनों द्वारा संशोधन के साथ या उसके बिना पुनः पारित कर दिया जाता है, तो उसे राष्ट्रपति के विचारार्थ पुनः प्रस्तुत किया जाएगा।

तमिलनाडु गतिरोध को डीएमके के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के पक्ष में तय करते हुए, न्यायमूर्ति पारदीवाला और महादेवन ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अदालत की अंतर्निहित शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए 10 रोके गए विधेयकों को उस तारीख को स्वीकृत मान लिया गया, जब उन्हें राज्य विधानमंडल द्वारा 18 नवंबर, 2023 को पुनर्विचार के बाद राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

अदालत ने कहा कि राज्यपाल ने नवंबर 2023 में पंजाब के राज्यपाल के मामले में अदालत द्वारा निर्धारित सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए 10 विधेयकों को अनुचित रूप से लंबे समय तक अपने पास लंबित रखा। पीठ ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसा करते समय वह बाहरी विचारों से प्रभावित थे।

सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि राज्यपाल के लिए यह अधिकार नहीं है कि वह किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सके, जब वह पहले सदन में वापस भेजे जाने और फिर विधानमंडल द्वारा पुनः पारित किए जाने के बाद दूसरे दौर में उसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

संविधान विशेषज्ञ और पूर्व कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने फैसले की सराहना की। सिब्बल ने कहा कि राज्य विधायकों द्वारा पारित विधेयकों पर राज्यपालों द्वारा मंजूरी देने में देरी को केंद्र सरकार द्वारा लंबे समय से उत्पीड़न के साधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है, क्योंकि राज्यपाल संघीय सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति होते हैं। उन्होंने कहा, “सर्वोच्च न्यायालय ने अकारण विलंब की गुंजाइश को समाप्त कर दिया है तथा राज्यपालों को निर्णय लेने के लिए तीन महीने की समय-सीमा निर्धारित की है।” उन्होंने कहा कि अटार्नी जनरल ने समय-सीमा निर्धारित करने के निर्णय का विरोध किया था, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार के विपरीत रुख को खारिज कर दिया। सिब्बल ने इसे ऐतिहासिक फैसला और देश के संघीय ढांचे के लिए वरदान बताया।

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