वाराणसी, 22 फरवरी 2025:
यूपी के वाराणसी जिले में कैंट स्टेशन से गोदौलिया के बीच चल रहे रोपवे के निर्माण पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। इस मामले में तीन स्थानीय महिलाओं ने अधिग्रहण मुआवजा की कार्रवाई के बिना निर्माण शुरू करने के खिलाफ याचिका दाखिल की थी।

प्राधिकरण पर आरोप लगाकर महिलाओं ने दाखिल की थी याचिका
वाराणसी निवासी मंशा सिंह समेत तीन महिलाओं ने दाखिल की गई याचिका में आरोप लगाया था कि प्राधिकरण ने उनकी फ्री होल्ड संपत्ति पर अवैध रूप से तोड़फोड़ की। न तो जमीन का अधिग्रहण किया गया और न ही किसी तरह का मुआवजा दिया गया। साथ ही याचिका में कहा गया कि बिना कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किए रोपवे का निर्माण कार्य उनकी संपत्ति पर शुरू किया गया है।
कोर्ट ने संम्बधित पक्षों से जवाब तलब किया
इसी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एमएम सुंदरेश और संजय करोल की पीठ ने रोपवे के निर्माण पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है। इससे पूर्व महिलाओं ने हाईकोर्ट में भी गुहार लगाई थी। जिसमें निर्माण कार्य पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही मामले में नोटिस जारी कर संबंधित पक्षकारों को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है और मामले की अगली सुनवाई 14 अप्रैल को होगी।