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सैफ अली खान पर हमला करने वाले ने कोर्ट से मांगी जमानत, कहा – मुझे गलत फंसाया गया, मामला ‘झूठा’ है

मुंबई, 29 मार्च 2025

जनवरी से ही अभिनेता सैफ अली खान पर उनके बांद्रा स्थित घर में चोरी की कोशिश के दौरान हमला करने के आरोप में चर्चा में आए शरीफुल इस्लाम शहजाद ने मुंबई सत्र न्यायालय में जमानत याचिका दायर की है। अपने वकील अजय गवली के माध्यम से दायर याचिका में दावा किया गया है कि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है और उनके खिलाफ मामला मनगढ़ंत है।

याचिका में कहा गया है कि इस्लाम ने जांच में पूरा सहयोग किया है और कहा गया है कि “एफआईआर पूरी तरह से झूठी है और उनके खिलाफ झूठा मामला दर्ज किया गया है।” उनके वकील ने तर्क दिया कि सीसीटीवी फुटेज और कॉल रिकॉर्ड सहित सभी महत्वपूर्ण सबूत पहले ही अभियोजन पक्ष द्वारा एकत्र किए जा चुके हैं और उनके द्वारा सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने या गवाहों को प्रभावित करने का कोई जोखिम नहीं है।

इस्लाम पर 16 जनवरी, 2024 को खान के घर में घुसकर लूटपाट करने का आरोप है और इस दौरान उसने अभिनेता और उनकी स्टाफ सदस्य गीता पर लकड़ी के हथियार और हेक्सा ब्लेड से हमला किया। खान को गंभीर चोटें आईं, हथियार का एक हिस्सा उनकी पीठ में फंस गया, जिसके लिए कई सर्जरी की आवश्यकता पड़ी। 21 जनवरी को छुट्टी मिलने से पहले उन्होंने पांच दिन अस्पताल में बिताए । यह मामला खान की कर्मचारी एलिमा फिलिप ने दायर किया था और इस समय इसकी सुनवाई बांद्रा मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रही है। बांद्रा पुलिस द्वारा आरोप पत्र दाखिल करने के बाद, मामले को सुनवाई के लिए मुंबई सत्र न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

जमानत याचिका में यह भी तर्क दिया गया है कि इस्लाम की निरंतर हिरासत से मुकदमे से पहले की सज़ा के अलावा कोई उद्देश्य पूरा नहीं होता। याचिका में कहा गया है, “आवेदक ने जांच में सहयोग किया है। इसलिए, उसे आगे हिरासत में रखने से मुकदमे से पहले की सज़ा के अलावा कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा।”

बांद्रा पुलिस ने अभी तक मामले में आरोपपत्र दाखिल नहीं किया है और उम्मीद है कि अदालत जल्द ही इस्लाम की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगी।

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