
नई दिल्ली, 21 जून 2025
देश की राजधानी में बढ़ते प्रदूषण और शहर की जहरीली होती हवा के चलते अब सरकार ने सख्त फैसला किया है। दरअसल अब 1 जुलाई से दिल्ली में एक नया नियम लागू होने जा रहा है, जिसके अंतर्गत अब 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाएगा। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने इसकी घोषणा की है। बता दे कि यह नियम केवल दिल्ली नहीं बल्कि, पूरे देशभर के वाहनों पर लागू होगा। पेट्रोल पंपों पर स्वचालित नंबर प्लेट पहचान (एएनपीआर) कैमरों के माध्यम से पहचाने गए सभी एंड-ऑफ-लाइफ (ईओएल) वाहनों को ईंधन भरने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
सीएक्यूएम के अनुसार, यह प्रतिबंध 1 नवंबर से गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर और सोनीपत तक विस्तारित हो जाएगा और 1 अप्रैल, 2026 से शेष एनसीआर को कवर करेगा। सीएक्यूएम के सदस्य डॉ. वीरेंद्र शर्मा ने बताया कि दिल्ली भर में 500 पेट्रोल पंपों पर एएनपीआर कैमरे लगाए गए हैं, जिससे वाहनों के डेटा की वास्तविक समय पर ट्रैकिंग संभव हो गई है। अब तक इस सिस्टम ने 3.63 करोड़ से ज़्यादा वाहनों की जांच की है, जिनमें से 4.90 लाख वाहनों को एंड-ऑफ़-लाइफ़ के तौर पर चिह्नित किया गया है।शर्मा ने यह भी कहा कि 29.52 लाख वाहनों ने अपने प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसीसी) का नवीनीकरण कराया है, जिसके परिणामस्वरूप 168 करोड़ रुपये के चालान जारी किए गए हैं।
इसके अतिरिक्त, प्रवर्तन बढ़ाने के लिए, दिल्ली परिवहन विभाग ने आंकड़ों की निगरानी करने, सबसे अधिक संख्या में ध्वज लगे वाहनों वाले पेट्रोल पंपों की पहचान करने तथा सख्त अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए 100 समर्पित टीमें तैनात की हैं। शर्मा ने कहा, “दिल्ली और एनसीआर की हवा को साफ करने के लिए पुराने बीएस मानक वाले वाहनों को हटाना बहुत जरूरी है। वायु प्रदूषण में इन वाहनों की बड़ी भूमिका है। अब जब पारदर्शी, डिजिटल और जवाबदेह व्यवस्था लागू हो गई है, तो इस व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के लिए टोल केंद्रों पर भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए करीब 100 प्रवर्तन टीमें काम करेंगी।”
एएनपीआर सिस्टम स्वचालित रूप से लाइसेंस प्लेट नंबरों को कैप्चर करता है क्योंकि वाहन पेट्रोल पंपों में प्रवेश करते हैं। फिर यह डेटा को VAHAN डेटाबेस के साथ क्रॉस-रेफ़रेंस करता है, जो पंजीकरण विवरण, ईंधन प्रकार और वाहन की आयु जैसी जानकारी संग्रहीत करता है। यदि कोई वाहन कानूनी आयु सीमा से अधिक पाया जाता है, तो उसे EoL के रूप में चिह्नित किया जाता है।
एक बार चिह्नित होने के बाद, पेट्रोल पंपों को ईंधन भरने से इनकार करने के लिए अलर्ट प्राप्त होता है। उल्लंघन दर्ज किया जाता है और प्रवर्तन एजेंसियों को भेजा जाता है, जो वाहन को जब्त करने या स्क्रैप करने जैसी आगे की कार्रवाई कर सकते हैं।