कहते हैं — सच्चा प्यार किसी कमी को नहीं देखता, वो तो बस दिल से होता है। लेकिन सोचिए जब यूपी सरकार भी इस खूबसूरत रिश्ते को सलाम करे तो, ये एक मिसाल बन जाती है। क्योंकि सरकार
एक ऐसी योजना चला रही है जिसमें दिव्यांगजनों के विवाह पर सम्मान और आर्थिक पुरस्कार मिलता हैक्योंकि हर रिश्ता, जो हौसले से बना हो, वो सम्मान का हकदार है। तो, आइए विस्तार से जानते हैं ये योजना क्या है….
क्या है ये योजना?
उत्तर प्रदेश सरकार की एक ऐसी पहल जो दिव्यांग व्यक्तियों के विवाह को सम्मान और समर्थन देती है। इसका नाम “दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना” (Marriage Incentive Reward Scheme) है। इस योजना के तहत उन जोड़ों को financial reward दिया जाता है, जिनमें से एक या दोनों साथी 40% या उससे अधिक दिव्यांग हों। बस शर्त इतनी सी है — शादी कानूनी रूप से registered हो, दोनों की age तय सीमा के अनुसार हो, और कोई भी income tax payer न हो।

इस योजना के लिए पात्रता, कौन ले सकता है लाभ? (Eligibility Criteria)
अगर आप इस योजना का फायदा लेना चाहते हैं, तो बस ये कुछ simple conditions पूरी होनी चाहिए 👇
1️⃣ आपके पास कम से कम 40% दिव्यांगता का certificate होना चाहिए।
2️⃣ दोनों पार्टनर या तो उत्तर प्रदेश के permanent resident हों या फिर कम से कम 5 साल से यूपी में रह रहे हों।
3️⃣ Marriage legally registered होना ज़रूरी है — यानी शादी का official registration certificate होना चाहिए।
4️⃣ Age Limit:
👰 दुल्हन – 18 से 45 साल
🤵 दूल्हा – 21 से 45 साल
5️⃣ दोनों में से कोई भी income tax payer नहीं होना चाहिए।
6️⃣ दोनों का criminal record बिल्कुल clean होना चाहिए।
इस योजना में आवेदन की प्रक्रिया क्या है? (Application Process)
योजना का फायदा उठाना बहुत आसान है — बस इन 5 simple steps को follow करें 👇
🪄 Step 1: सबसे पहले official portal पर जाएं और Registration करें।
🪄 Step 2: “Registration” बटन पर क्लिक करें और अपना Personal Details, Disability Type & Percentage, और Marriage Details भरें।
🪄 Step 3: अब ज़रूरी documents की scanned copies upload करें —
- Age Proof (जन्म प्रमाण पत्र / आधार कार्ड)
- Address Proof (वोटर आईडी / यूटिलिटी बिल आदि)
- Passport Size Photo
- Disability Certificate (कम से कम 40%)
- Marriage Registration Certificate
🪄 Step 4: सारी जानकारी ध्यान से check करें और Submit बटन पर क्लिक करें ✅
🪄 Step 5: System-generated Application Form का printout निकालें और सभी जरूरी documents के साथ 15 दिनों के अंदर अपने District Divyang Empowerment Office में जमा करें।

इस योजना में क्या- क्या मिलेगा लाभ? (Benefits)
इस योजना के तहत शादी करने वाले दिव्यांग जोड़ों को सीधी आर्थिक सहायता (direct financial support) दी जाती है —
✨ ₹15,000 – अगर सिर्फ दूल्हा दिव्यांग है।
✨ ₹20,000 – अगर सिर्फ दुल्हन दिव्यांग है।
✨ ₹35,000 – अगर दूल्हा और दुल्हन दोनों दिव्यांग हैं।
पाठकों द्वारा अक्सर पूछा जाने वाला सवाल (FAQ)
- विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना क्या है?
यह उत्तर प्रदेश सरकार की एक खास योजना है, जिसके तहत दिव्यांग व्यक्तियों को शादी करने पर financial assistance (आर्थिक सहायता) दी जाती है।
- इस योजना के तहत कितनी धनराशि दी जाती है?
राशि का निर्धारण इस तरह किया गया है –
- ₹15,000 – अगर सिर्फ दूल्हा दिव्यांग है
- ₹20,000 – अगर सिर्फ दुल्हन दिव्यांग है
- ₹35,000 – अगर दूल्हा और दुल्हन दोनों दिव्यांग हैं
- योजना का लाभ कौन ले सकता है?
उत्तर प्रदेश के वे दिव्यांग दंपति, जो सभी पात्रता शर्तें (eligibility criteria) पूरी करते हों, इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।






