लखनऊ, 14 अगस्त 2025:
यूपी विधानमंडल के मानसून सत्र के चौथे दिन गुरुवार को इतिहास रचते हुए सत्ता और विपक्ष दोनों ने एक स्वर में उत्तर प्रदेश विधानमंडल सदस्य एवं मंत्रीगण सुख-सुविधा अधिनियम विधेयक 2025 को हरी झंडी दे दी। अब प्रदेश के सभी मंत्री, विधायक (MLA) और विधान परिषद सदस्य (MLC) की सैलरी और भत्तों में इजाफा होगा।
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि मार्च 2025 में गठित समिति ने महंगाई को देखते हुए वेतन और भत्तों में वृद्धि की सिफारिशें दी थीं।
विभिन्न मदों में होने वाली बढ़ोतरी
-विधायक का वेतन ₹25,000 से बढ़ाकर ₹35,000
-मंत्री का वेतन ₹40,000 से बढ़ाकर ₹50,000
-निर्वाचन क्षेत्र भत्ता ₹50,000 से ₹75,000
-दैनिक भत्ता ₹2,000 से ₹2,500
-जनसेवा दैनिक भत्ता ₹1,500 से ₹2,000
-चिकित्सीय भत्ता ₹30,000 से ₹45,000
-टेलीफोन भत्ता ₹6,000 से ₹9,000
-पेंशन ₹25,000 से ₹35,000
-पारिवारिक पेंशन ₹25,000 से ₹30,000
पूर्व विधायकों के वार्षिक रेलवे कूपन भी ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹1.5 लाख कर दिए गए हैं, जिसमें हवाई यात्रा और निजी वाहन के ईंधन के लिए अतिरिक्त राशि भी शामिल है।
इस फैसले से सरकार पर सालाना लगभग ₹105 करोड़ 21 लाख का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, लेकिन सत्ता और विपक्ष का मानना है कि “महंगाई के दौर में जनप्रतिनिधियों की कार्यक्षमता बनाए रखने के लिए” यह कदम जरूरी था।