
महाराजगंज, 17 फरवरी 2025
यहां की एक अदालत ने दहेज की मांग को लेकर अपनी पत्नी की हत्या करने के जुर्म में एक व्यक्ति और उसकी भाभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई तथा प्रत्येक पर 35,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। अतिरिक्त जिला सरकारी वकील सर्वर मणि त्रिपाठी ने कहा कि अदालत ने अंगद यादव (32) और उसकी भाभी रेनू देवी (उसके बड़े भाई की पत्नी) को 2018 में तेजम देवी की हत्या का दोषी पाया।
यह मामला तेजम के पिता वारिस्टर यादव की शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था, जिसमें उन्होंने अंगद और उसके परिवार पर दहेज की मांग को लेकर उसके साथ क्रूरता करने का आरोप लगाया था। उनकी शादी 2013 में कोठीभार क्षेत्र के बसदेला गांव में अंगद से हुई थी।
एफआईआर भारतीय दंड संहिता की धाराओं 498ए (महिला के प्रति क्रूरता), 304बी (दहेज हत्या), 302 (हत्या), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) और 34 (सामान्य इरादा) के साथ-साथ दहेज निषेध अधिनियम के प्रावधानों के तहत दर्ज की गई थी।
सर्वेश्वर ने बताया कि मुकदमे के बाद अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पवन कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि दोनों आरोपी तेजम की मौत के लिए जिम्मेदार थे और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।






