
देहरादून, 13 अगस्त 2025:
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल बैठक में उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता (संशोधन) विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी गई। इस विधेयक में प्रलोभन, डिजिटल ढंग, छद्म पहचान, सार्वजनिक भावना और पीड़ित की स्पष्ट परिभाषाएं जोड़ी गई हैं।
मुख्य प्रावधानों के तहत अवैध धर्म परिवर्तन पर अब 3 से 20 वर्ष तक की सजा और ₹50,000 से ₹10 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही संपत्ति कुर्की, पीड़ित को मुआवजा व सुरक्षा की व्यवस्था होगी। इन अपराधों को संज्ञेय और गैर-जमानती श्रेणी में रखा गया है।
कैबिनेट के अन्य प्रमुख निर्णय
-उत्तराखंड परियोजना विकास एवं निर्माण निगम का पुनर्गठन, सिंचाई विभाग से 91 पद स्थानांतरित।
-उत्तराखंड सहकारी संस्थागत सेवामंडल का गठन, भर्ती प्रक्रिया IBPS के माध्यम से।
-औद्योगिक शेड/भूखंड आवंटन प्रक्रिया में संशोधन।
-समूह ‘ग’ वर्दीधारी पदों पर सेवा-निवृत्त अग्निवीरों को आरक्षण।
-लखवाड़ परियोजना के लिए भूमि दरें तय।
-पंतनगर एयरपोर्ट विस्तार हेतु ₹22.73 करोड़ SGST की छूट।
-बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति में उपाध्यक्ष का नया पद सृजित।
-विभिन्न सेवा नियमावलियों में संशोधन और OBC सर्वेक्षण के लिए आयोग का गठन।






