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वक्फ संशोधन बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली, पूरे देश में नया वक्फ कानून होगा लागू

नई दिल्ली, 6 अप्रैल 2025

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 को अपनी मंजूरी दे दी, जिसे इस सप्ताह के शुरू में दोनों सदनों में गरमागरम बहस के बाद संसद द्वारा पारित किया गया था। मुर्मू ने मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक, 2025 को भी अपनी मंजूरी दे दी।

सरकार ने एक अधिसूचना में कहा, “संसद के निम्नलिखित अधिनियम को 5 अप्रैल, 2025 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई और इसे सामान्य जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है: वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025।”

संसद ने 13 घंटे की बहस के बाद विधेयक को मंजूरी दी :

शुक्रवार को 13 घंटे से अधिक चली बहस के बाद राज्य सभा द्वारा इस विवादास्पद विधेयक को मंजूरी दिए जाने के बाद संसद ने इसे मंजूरी दे दी।

चर्चा में विपक्षी दलों की ओर से कड़ी आपत्तियां व्यक्त की गईं, जिन्होंने विधेयक को “मुस्लिम विरोधी” और “असंवैधानिक” करार दिया, जबकि सरकार ने जवाब दिया कि “ऐतिहासिक सुधार” से अल्पसंख्यक समुदाय को लाभ होगा।

विधेयक को राज्य सभा में पारित कर दिया गया, जिसमें 128 सदस्यों ने इसके पक्ष में तथा 95 ने इसके विरोध में मतदान किया। इसे गुरुवार को सुबह लोकसभा में पारित कर दिया गया, जिसमें 288 सदस्यों ने इसके समर्थन में तथा 232 ने इसके विरोध में मतदान किया।

मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक को मंजूरी :

संसद ने मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक को भी मंजूरी दे दी, जिसे राज्यसभा ने मंजूरी दे दी। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को अपनी मंजूरी दे चुकी थी। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद मुसलमान वक्फ अधिनियम, 1923 निरस्त हो गया।

एआईएमआईएम प्रमुख और कांग्रेस सांसद ने संशोधन विधेयक को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी :

कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में वक्फ (संशोधन) विधेयक की वैधता को चुनौती देते हुए कहा कि यह संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करता है। जावेद की याचिका में आरोप लगाया गया कि विधेयक वक्फ संपत्तियों और उनके प्रबंधन पर “मनमाने प्रतिबंध” लगाता है, जिससे मुस्लिम समुदाय की धार्मिक स्वायत्तता कमजोर होती है।

अधिवक्ता अनस तनवीर के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि यह मुस्लिम समुदाय के खिलाफ भेदभाव करता है, क्योंकि इसमें “ऐसे प्रतिबंध लगाए गए हैं जो अन्य धार्मिक बंदोबस्तों के शासन में मौजूद नहीं हैं।”

बिहार के किशनगंज से लोकसभा सांसद जावेद इस विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति के सदस्य थे और उन्होंने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि यह विधेयक “किसी व्यक्ति के धार्मिक आचरण की अवधि के आधार पर वक्फ के निर्माण पर प्रतिबंध लगाता है।”

विधेयक मुसलमानों के खिलाफ शत्रुतापूर्ण भेदभाव दर्शाता है: ओवैसी

अपनी अलग याचिका में ओवैसी ने कहा कि विधेयक ने वक्फों और हिंदू, जैन और सिख धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्तों को दी जाने वाली विभिन्न सुरक्षा को छीन लिया है।

अधिवक्ता लजफीर अहमद द्वारा दायर ओवैसी की याचिका में कहा गया है, “वक्फ को दी गई सुरक्षा को कम करना जबकि उन्हें अन्य धर्मों के धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्तों के लिए बनाए रखना मुसलमानों के खिलाफ शत्रुतापूर्ण भेदभाव है और यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन है, जो धर्म के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है।”

आप विधायक अमानतुल्ला खान ने भी विधेयक की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। अपनी याचिका में खान ने मांग की कि विधेयक को “असंवैधानिक और संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21, 25, 26, 29, 30 और 300-ए का उल्लंघन करने वाला” घोषित किया जाए और इसे रद्द करने का निर्देश दिया जाए।

गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स ने भी विधेयक की संवैधानिक वैधता को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है।

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