
मुंबई, 3 अप्रैल 2025
मुंबई की एक अदालत ने पुलिस को धमकी भरे फोन करने और यह दावा करने के लिए एक व्यक्ति को दो साल की जेल की सजा सुनाई है कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हत्या के लिए पैसे की पेशकश कर रहा है। अदालत ने कहा कि आरोपी के प्रति सहानुभूति दिखाना उचित नहीं था।
2023 के मामले में 29 मार्च को दिए गए फैसले में प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट (एस्प्लेनेड कोर्ट) हेमंत जोशी ने बचाव पक्ष की इस दलील को खारिज कर दिया कि आरोपी कामरान खान मानसिक रूप से अस्थिर है।
मजिस्ट्रेट ने कहा कि आरोपी द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी अपने दावे के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।
अदालत ने कामरान खान को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 505(2) (वर्गों के बीच दुश्मनी, घृणा या दुर्भावना पैदा करने या बढ़ावा देने वाले बयान) और 506(2) (आपराधिक धमकी) के तहत अपराधों का दोषी पाया।
अदालत ने उसे दो साल की कैद के अलावा 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी ने नवंबर 2023 में मुंबई पुलिस के मुख्य नियंत्रण कक्ष को फोन किया, जिसमें उसने धमकी दी कि वह सरकारी जेजे अस्पताल को उड़ा देगा।
मामले में शिकायतकर्ता ने अदालत को बताया कि आरोपी ने आगे कहा, “मोदी की जान को खतरा है, दाऊद इब्राहिम 5 करोड़ रुपये दे रहा है, उसने मोदी को खत्म करने के लिए कहा है।”
अदालत को बताया गया कि व्यक्ति ने यह भी बताया कि वैश्विक आतंकवादी घोषित इब्राहिम के लोग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को बम से उड़ाने के लिए उसे एक करोड़ रुपये की पेशकश कर रहे थे।
पुलिस के अनुसार, आरोपी ने नियंत्रण कक्ष को उस समय फोन किया जब वह मध्य मुंबई के जे.जे. अस्पताल में था और मरीजों की लंबी कतार के कारण डॉक्टरों द्वारा उसकी चिकित्सा जांच में देरी हो रही थी। अदालत ने कहा कि यह स्पष्ट है कि आरोपी द्वारा किए गए अपराध के कारण पुलिस तंत्र परेशानी में फंस गया है।
“इसके अलावा, शिकायत से यह भी स्पष्ट है कि आरोपी ने इस तरह के अपराध बार-बार किए हैं। सरकारी मशीनरी पर पड़ने वाले दबाव और उन विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा को देखते हुए, जिन्हें इस तरह की अफवाहों के कारण खतरा हुआ है, आरोपी के प्रति सहानुभूति दिखाना उचित नहीं होगा।”
अदालत ने रिकार्ड पर मौजूद सभी साक्ष्यों पर गौर करने के बाद कहा कि अभियोजन पक्ष ने सफलतापूर्वक यह साबित कर दिया है कि धमकी भरा कॉल कामरान खान के मोबाइल नंबर से किया गया था।
इसके बाद न्यायालय ने उन्हें उन अपराधों के लिए दोषी करार दिया जिनके लिए उन पर मामला दर्ज किया गया था।






