• About Us
  • T&C
  • Privacy Policy
  • Contact Us
  • Site Map
The Ho HallaThe Ho HallaThe Ho Halla
  • Ho Halla Special
  • State
    • Andhra Pradesh
    • Arunachal Pradesh
    • Assam
    • Bihar
    • Chandigarh
    • Chhattisgarh
    • Delhi
    • Gujarat
    • Haryana
    • Himachal Pradesh
    • Jammu & Kashmir
    • Jharkhand
    • Karnataka
    • Kerala
    • Madhya Pradesh
    • Maharashtra
    • Manipur
    • Odhisha
    • Punjab
    • Rajasthan
    • Sikkim
    • Tamil Nadu
    • Telangana
    • Uttar Pradesh
    • Uttrakhand
    • West Bengal
  • National
  • Religious
  • Sports
  • Politics
Reading: 2006 मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट केस: हाई कोर्ट ने सभी 11 दोषियों को बरी किया
Share
Notification Show More
Font ResizerAa
The Ho HallaThe Ho Halla
Font ResizerAa
  • Ho Halla Special
  • State
    • Andhra Pradesh
    • Arunachal Pradesh
    • Assam
    • Bihar
    • Chandigarh
    • Chhattisgarh
    • Delhi
    • Gujarat
    • Haryana
    • Himachal Pradesh
    • Jammu & Kashmir
    • Jharkhand
    • Karnataka
    • Kerala
    • Madhya Pradesh
    • Maharashtra
    • Manipur
    • Odhisha
    • Punjab
    • Rajasthan
    • Sikkim
    • Tamil Nadu
    • Telangana
    • Uttar Pradesh
    • Uttrakhand
    • West Bengal
  • National
  • Religious
  • Sports
  • Politics
Follow US
  • Advertise
© 2022 TheHoHalla All Rights Reserved.
The Ho Halla > Blog > National > 2006 मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट केस: हाई कोर्ट ने सभी 11 दोषियों को बरी किया
National

2006 मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट केस: हाई कोर्ट ने सभी 11 दोषियों को बरी किया

mahi rajput
Last updated: July 21, 2025 10:47 am
mahi rajput 2 months ago
Share
SHARE

मुंबई, 21 जुलाई 2025
2006 में मुंबई की लोकल ट्रेनों में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए निचली अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए सभी 11 आरोपियों को बरी कर दिया। हाई कोर्ट की खंडपीठ—जस्टिस अनिल किलोर और जस्टिस एस. जी. चांडक—ने यह फैसला सुनाया। जिन 12 लोगों को ट्रायल कोर्ट ने दोषी माना था, उनमें से एक आरोपी कमल अंसारी की पहले ही कोविड के दौरान मौत हो चुकी है।

इस मामले में साल 2015 में विशेष कोर्ट ने 12 में से 5 को फांसी और 7 को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। परंतु हाई कोर्ट ने पाया कि आरोपियों से कथित कबूलनामे जबरदस्ती और यातना से लिए गए थे, जो भारतीय कानून और मानवाधिकारों के खिलाफ है। कोर्ट ने माना कि महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (MCOCA) के तहत दर्ज बयान अवैध थे।

बचाव पक्ष ने यह तर्क दिया था कि पुलिस ने आरोपियों को फर्जी सबूतों के सहारे फंसाया और उनका कोई सीधा संबंध हमलों से नहीं था। वहीं राज्य सरकार ने इसे ‘रेयरेस्ट ऑफ द रेयर’ मामला बताते हुए सजा को उचित ठहराने की कोशिश की थी। लेकिन हाई कोर्ट ने इन तर्कों को खारिज करते हुए सभी 11 को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया।

11 जुलाई 2006 को 11 मिनट के अंतराल में मुंबई की सात लोकल ट्रेनों में धमाके हुए थे, जिनमें 189 लोगों की मौत और 824 घायल हुए थे। घटना की जांच मुंबई एटीएस ने की थी और नवंबर 2006 में चार्जशीट दाखिल की गई थी।

बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि “मुंबई को न्याय नहीं मिला” और सरकार से सुप्रीम कोर्ट जाने की मांग की। यह फैसला न सिर्फ जांच एजेंसियों की कार्यशैली पर सवाल उठाता है, बल्कि आतंकी मामलों की जांच और अभियोजन प्रणाली पर भी गहरे सवाल खड़े करता है।

TAGGED:2006 Mumbai local train blast case: High Court acquits all 11 accused
Share This Article
Facebook Email Print
Previous Article जापान में सत्ता से फिसली इशिबा की पकड़, दोनों सदनों में बहुमत गंवाया
Next Article मोटेश्वर मंदिर : शिवलिंग संग सोते हुए भीम व अन्य देवताओं के होते हैं दर्शन, सावन भर चलता है मेला
Leave a comment

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The Ho HallaThe Ho Halla
© The Ho Halla. All Rights Reserved.
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?

Powered by ELEVEN BRAND WORKS LIMITED