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नाबालिग से रेप कर गर्भवती करने के जुर्म में 45 वर्षीय आरोपी को उम्रकैद, 20 दिन के भीतर कोर्ट ने सुनाया फैसला

ankit vishwakarma
Last updated: April 19, 2025 12:49 pm
ankit vishwakarma 5 months ago
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नई दिल्ली, 19 अप्रैल 2025

दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने 16 साल की लड़की से बलात्कार और उसे गर्भवती करने के जुर्म में 45 वर्षीय व्यक्ति को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने मामले की सुनवाई के 20 दिन के भीतर यह फैसला सुनाया।

फरवरी 2025 में निहाल विहार थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। यह केस 28 मार्च 2025 को कायम किया गया था। 15 अप्रैल को फैसला सुनाया गया और अगले ही दिन अदालत ने दोषी को सजा सुना दी थी।

यह घटना 25 फरवरी 2025 को तब प्रकाश में आई जब पीड़िता को पेट दर्द की शिकायत के साथ अस्पताल में भर्ती कराया गया। जांच करने पर पता चला कि उसे प्रसव पीड़ा हो रही है और बाद में उसने एक बच्चे को जन्म दिया।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) बबीता पुनिया ने पोक्सो अधिनियम के तहत दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

एएसजे पुनिया ने 16 अप्रैल के आदेश में कहा, “पॉक्सो की धारा 6 के तहत दंडनीय अपराध के लिए उसे आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई जाती है, जिसका अर्थ है उसके शेष प्राकृतिक जीवनकाल तक कारावास और 10,000 रुपये का जुर्माना अदा करना होगा।” सजा सुनाते समय अदालत ने दोषी और पीड़ित दोनों की उम्र को ध्यान में रखा।

अदालत ने कहा, “दोषी की उम्र 45 वर्ष थी, जबकि पीड़िता ने बच्चे को जन्म दिया था, तब वह सिर्फ 16 वर्ष की थी। इसका मतलब यह है कि जब उसने पीड़िता का यौन उत्पीड़न शुरू किया, तब वह उससे 29/30 वर्ष बड़ा था। पीड़िता और आरोपी की तुलनात्मक आयु निश्चित रूप से एक गंभीर कारक है।”

अदालत ने आगे कहा, “दोषी ने अपनी हवस मिटाने के लिए एक मासूम और कमजोर बच्ची को अपना शिकार बनाया। उसने पीड़िता को बार-बार अपनी हवस का शिकार बनाया और उसे गर्भवती कर दिया। मासूमियत की उम्र में उसे प्रसव पीड़ा से गुजरना पड़ा।”

न्यायाधीश ने कहा, “मेरे मन में इस बात को लेकर कोई संदेह नहीं है कि पीड़ित/बच्चे ने बहुत ही कष्टदायक पीड़ा सहन की होगी।”

अदालत ने पीड़िता को 19.5 लाख रुपये का मुआवजा दिलाने का आदेश दिया। मुआवजा देते हुए अदालत ने कहा, “उसे दोषी के आचरण के कारण मानसिक पीड़ा और वेदना अवश्य हुई होगी और हो सकता है कि वह अभी भी वेदना और वेदना झेल रही हो। यद्यपि पीड़िता की पीड़ा की भरपाई आर्थिक रूप से नहीं की जा सकती, फिर भी इससे उसे वांछित कौशल या शिक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी, जिससे उसे कुछ हद तक स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद मिलेगी।”

अदालत ने आदेश दिया, “इस प्रकार, वह मानसिक क्षति के मद में 2,00,000 रुपये और गर्भावस्था के मद में 4,00,000 रुपये पाने की भी हकदार होगी।” अपराधी उसके पिता को जानता था। वह उसे चाचा कहती थी।

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