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60 साल पुराने इनकम टैक्स कानून की जगह नया बिल, जानिए क्या बदलेगा

नई दिल्ली, 12 अगस्त 2025
केंद्र सरकार ने 11 अगस्त 2025 को लोकसभा में नया इनकम टैक्स बिल पेश किया, जो महज 4 मिनट में पास भी हो गया। यह बिल 1961 से लागू इनकम टैक्स एक्ट की जगह लेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में ही इसके आने का संकेत दिया था। अब यह बिल राज्यसभा में पास होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी से कानून बनेगा। सरकार का दावा है कि नए बिल से टैक्स कानून की भाषा सरल होगी और सिस्टम अधिक पारदर्शी बनेगा।

इससे पहले, 8 अगस्त को सरकार ने पुराने ड्राफ्ट को सदन से वापस लेकर इसे प्रवर समिति के पास भेजा था। करीब चार महीने की समीक्षा के बाद समिति ने 285 सुझावों वाली 4,500 पेज की रिपोर्ट सौंपी, जिसे संशोधित कर सरकार ने 535 सेक्शन और 16 शेड्यूल के साथ नया बिल पेश किया। इसमें सीबीडीटी को अधिक अधिकार दिए गए हैं, ताकि डिजिटल अर्थव्यवस्था के अनुरूप नियम बनाए जा सकें।

नए बिल में “प्रीवियस ईयर” और “एसेसमेंट ईयर” की जगह “टैक्स ईयर” शब्द लाया गया है। पुराने और जटिल प्रावधानों को हटाकर नियमों को स्पष्ट और विवाद रहित बनाने की कोशिश की गई है। टैक्स से जुड़े झगड़े कम हों और नियम समय के साथ प्रासंगिक बने रहें, यही इस बिल का उद्देश्य है। सरकार मानती है कि इससे टैक्स पेयर्स के लिए अनुपालन आसान होगा और प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ेगी।

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