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2020 दिल्ली दंगे : कोर्ट ने प्रताडित करने वाले पुलिस अधिकारी के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया

नई दिल्ली, 1 फरवरी 2025

दिल्ली की एक अदालत ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली में फरवरी 2020 में हुए सांप्रदायिक दंगों के दौरान कथित तौर पर घृणा अपराध करने के आरोप में दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट उदभव कुमार जैन ने ज्योति नगर थाने के तत्कालीन एसएचओ और अन्य अज्ञात पुलिस अधिकारियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। अदालत ने कहा, “स्पष्ट रूप से, ज्योति नगर थाने के एसएचओ तोमर और अन्य अज्ञात पुलिस अधिकारियों ने शिकायतकर्ता या पीड़ित के खिलाफ घृणा अपराधों में खुद को शामिल किया, और उन्हें मंजूरी की आड़ में संरक्षित नहीं किया जा सकता है क्योंकि उनके द्वारा किए गए कथित अपराधों को उनके आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में कार्य करते हुए या कार्य करने का दावा करते हुए नहीं कहा जा सकता है।” शिकायतकर्ता मोहम्मद वसीम ने आरोप लगाया कि दंगों के दौरान उन पर हमला किया गया और उन्हें राष्ट्रगान गाने के लिए मजबूर किया गया। अदालत ने कहा कि जांच अधिकारी दंगों की घटना में पूर्व विधायक कपिल मिश्रा की कथित भूमिका के बारे में पूछताछ करने में विफल रहे।

अदालत ने कहा, “जांच अधिकारी को पुलिस अधिकारियों की अधिक चिंता थी और या तो वह कथित आरोपी नंबर 3 (मिश्रा) के खिलाफ जांच करने में विफल रहे या उन्होंने उक्त आरोपी के खिलाफ आरोपों को छिपाने की कोशिश की।”

अदालत ने कपिल मिश्रा की कथित संलिप्तता के बारे में भी टिप्पणी करते हुए कहा, “संविधान कानून के समक्ष समान संरक्षण और समानता की गारंटी देता है, और भारत के किसी भी नागरिक को कानून के शासन से कोई विशेष लाभ नहीं मिलता है।”

अदालत ने शिकायतकर्ता को पूर्व या वर्तमान विधायकों के खिलाफ अपराधों की सुनवाई करने में सक्षम विशेष अदालत में जाने का निर्देश दिया।

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