National

26/11 के आरोपी तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण का रास्ता साफ, अमेरिकी कोर्ट ने खारिज की “आपातकालीन अर्जी”  

नई दिल्ली, 7 मार्च 2025

संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा की “आपातकालीन अर्जी” को खारिज कर दिया, जिसमें भारत को उसके प्रत्यर्पण का विरोध करते हुए दावा किया गया था कि चूंकि वह पाकिस्तानी मूल का मुसलमान है, इसलिए उसे वहां यातना दी जाएगी।

पाकिस्तानी मूल के कनाडाई नागरिक राणा ने संयुक्त राज्य अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के एसोसिएट जस्टिस और नौवें सर्किट के सर्किट जस्टिस के समक्ष “आपातकालीन स्थगन आवेदन” दायर किया था। उस याचिका में राणा ने तर्क दिया कि भारत को उसका प्रत्यर्पण संयुक्त राज्य अमेरिका के कानून और टॉर्चर के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का उल्लंघन करता है “क्योंकि यह मानने के लिए पर्याप्त आधार हैं कि, यदि उसे भारत को प्रत्यर्पित किया जाता है, तो याचिकाकर्ता को यातना दिए जाने का खतरा होगा।” आवेदन में कहा गया है, “इस मामले में यातना की संभावना और भी अधिक है, क्योंकि याचिकाकर्ता मुंबई हमलों में आरोपी पाकिस्तानी मूल के मुस्लिम होने के कारण गंभीर जोखिम का सामना कर रहा है।

आवेदन में यह भी कहा गया है कि उसकी “गंभीर चिकित्सा स्थिति” के कारण उसे भारतीय हिरासत केंद्रों में प्रत्यर्पित किया जाना इस मामले में “वास्तविक” मौत की सज़ा है। इसमें जुलाई 2024 के मेडिकल रिकॉर्ड का हवाला दिया गया है, जिसमें दिखाया गया है कि उसे कई “गंभीर और जानलेवा रोग” हैं, जिसमें कई बार दिल का दौरा पड़ना, संज्ञानात्मक गिरावट के साथ पार्किंसंस रोग, मूत्राशय कैंसर का संकेत देने वाला एक द्रव्यमान, स्टेज 3 क्रोनिक किडनी रोग, और क्रोनिक अस्थमा का इतिहास और कई COVID-19 संक्रमण शामिल हैं।

यह कार्रवाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वाशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के कुछ सप्ताह बाद की गई है, जिसमें ट्रंप ने मुंबई में 26/11 के हमलों में उसकी भूमिका के लिए “बहुत दुष्ट” राणा को “भारत में न्याय का सामना करने के लिए” प्रत्यर्पित करने की घोषणा की थी, जिसमें 166 लोग मारे गए थे।

ये भी पढ़ें  पेंशनर्स हितों की अनदेखी…22 को शक्ति प्रदर्शन करेंगे सेवानिवृत्त कर्मचारी

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button