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केरल : नाबालिग लड़की के यौन शोषण के आरोप में महिला POCSO के तहत गिरफ्तार

कन्नूर, 15 मार्च 2025

केरल के कन्नूर के तलिपराम्बु में शुक्रवार को एक 23 वर्षीय महिला को 12 वर्षीय स्कूली छात्रा का यौन शोषण करने के आरोप में POCSO अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार महिला की पहचान स्नेहा मर्लिन के रूप में हुई है। वह हाल ही में सीपीआई नेता पर हेलमेट से हमला करने के लिए चर्चा में आई थी और इस मामले की जांच चल रही है।सख्त POCSO अधिनियम के तहत उसके खिलाफ ताजा मामला 12 वर्षीय लड़की के असामान्य तरीके से व्यवहार करने के बाद जांच के बाद दर्ज किया गया। उसके क्लास टीचर ने उसके स्कूल बैग की जांच की तो उसे उसका मोबाइल मिला और उसे चेक करने पर पता चला कि उसमें ऐसी तस्वीरें थीं जो लड़की की उम्र के हिसाब से बिल्कुल अनुचित थीं।अधिकारियों ने लड़की के माता-पिता को विश्वास में लिया और चाइल्ड लाइन को सूचित किया। कुछ काउंसलिंग सत्रों के बाद, यह बात सामने आई कि मर्लिन द्वारा लड़की का यौन शोषण किया गया था। अधिकारियों द्वारा आगे की जांच करने पर, यह पाया गया कि मर्लिन कुछ समय से छोटी लड़की का शोषण कर रहा था और फरवरी में लड़की के साथ उसके द्वारा किए गए दुर्व्यवहार के लिए वर्तमान गिरफ्तारी की गई थी।

जांच में अब पता चला है कि मर्लिन ने 12 साल की लड़की को भी कुछ उपहार दिए थे। पुलिस टीम अब इस बात की जांच कर रही है कि क्या मर्लिन के और भी मासूम शिकार हुए हैं। इस बीच, अब रिपोर्ट्स सामने आई हैं कि मर्लिन ने पहले भी एक 14 साल के स्कूली लड़के का यौन शोषण किया था। मर्लिन ने उसे धमकी दी थी कि अगर उसने घटना का खुलासा किया या शिकायत की तो उसकी तस्वीरें सार्वजनिक कर दी जाएंगी।

यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम, 2012 बच्चों को यौन शोषण से बचाने, उनके कल्याण और सहायता प्रदान करने तथा त्वरित सुनवाई द्वारा न्याय सुनिश्चित करने के लिए एक ऐतिहासिक भारतीय कानून है।

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