नई दिल्ली, 3 अप्रैल 2025
पश्चिम बंगाल सरकार को बड़ा झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा संचालित और राज्य सहायता प्राप्त स्कूलों में 25,753 शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति को रद्द कर दिया है और चयन प्रक्रिया को “दूषित और दागी” घोषित किया है।
भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ द्वारा दिए गए फैसले में कलकत्ता उच्च न्यायालय के 22 अप्रैल, 2024 के फैसले को बरकरार रखा गया, जिसमें अनुच्छेद 14 और 16 के तहत संवैधानिक सिद्धांतों के उल्लंघन के कारण नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया था।
हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्तियों को अमान्य करार दिया, लेकिन यह स्पष्ट किया कि प्रभावित कर्मचारियों को अपनी नौकरी के दौरान प्राप्त वेतन और लाभ वापस करने की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि, बेंच ने पश्चिम बंगाल सरकार को नए सिरे से चयन प्रक्रिया शुरू करने और इसे तीन महीने के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया।
न्यायालय का यह आदेश भर्ती प्रक्रिया की सीबीआई जांच के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्देश को चुनौती देने वाली याचिकाओं के जवाब में आया है। सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीआई को अपनी जांच जारी रखने की अनुमति तो दी, लेकिन एजेंसी को निर्देश दिया कि वह जांच के दौरान संदिग्धों के खिलाफ गिरफ्तारी जैसी कोई भी बलपूर्वक कार्रवाई न करे।
स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) की नियुक्ति प्रक्रिया को “व्यवस्थागत धोखाधड़ी” बताते हुए, अदालत ने डिजिटल रिकॉर्ड बनाए रखने में विफल रहने के लिए राज्य अधिकारियों की आलोचना की और सार्वजनिक रोजगार के अवसरों से समझौता करने की गंभीरता पर प्रकाश डाला।
“आजकल सरकारी नौकरियाँ बहुत कम हैं और सामाजिक गतिशीलता के लिए ज़रूरी हैं। जब ये नियुक्तियाँ दागी होंगी, तो लोगों का सिस्टम पर से भरोसा उठ जाएगा। यह एक प्रणालीगत धोखाधड़ी है,” बेंच ने टिप्पणी की और सरकार से भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और ईमानदारी बनाए रखने का आग्रह किया।
सर्वोच्च न्यायालय ने अवैध नियुक्तियों की सीबीआई जांच को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 4 अप्रैल को सुनवाई निर्धारित की है।
राज्य सरकार ने पहले उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी थी, यह तर्क देते हुए कि निरस्तीकरण “मनमाना” था। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय के नवीनतम फैसले ने गहन जांच और सुधारात्मक उपायों की आवश्यकता की पुष्टि की।