मऊ, 17 अप्रैल 2025:
उत्तर प्रदेश के मऊ जिले की एक अदालत ने सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जा करने के मामले में माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी अफ्शां अंसारी के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए भगोड़ा घोषित किया है। उनके खिलाफ स्थाई गैर जमानती वारंट जारी किया गया है।
न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने यह आदेश अफ्शां अंसारी के बार-बार समन के बावजूद न्यायालय में उपस्थित न होने पर जारी किया। आदेश में पुलिस अधीक्षक को निर्देशित किया गया है कि अफ्शां अंसारी का नाम “मफरूरी रजिस्टर” में दर्ज किया जाए और गिरफ्तारी की स्थिति में उन्हें तत्काल अदालत में पेश किया जाए।
सार्वजनिक भूमि पर कब्जे का है मामला
मामला दक्षिणटोला थाना क्षेत्र के रैनी गांव से जुड़ा है, जहां तत्कालीन तहसीलदार सदर पीसी श्रीवास्तव की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई थी। शिकायत में कहा गया था कि गाजीपुर जनपद के राजदेपुर देहाती रौजा के विकास कंस्ट्रक्शन के पार्टनर आतिफ ने अभिलेखों में हेरफेर कर सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण किया। जांच के बाद पुलिस ने पाया कि इस मामले में अफ्शां अंसारी भी संलिप्त हैं। उनके खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
पहले जारी हुआ था गैर जमानती वारंट
न्यायालय ने पहले भी उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट और संपत्ति कुर्की की कार्रवाई के आदेश दिए थे, परंतु पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकी और अफ्शां अंसारी अदालत में हाजिर नहीं हुईं। अब स्थाई गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद पुलिस की जिम्मेदारी बढ़ गई है। न्यायालय ने आदेश की प्रतिलिपि एसपी और संबंधित थाना प्रभारी को अनुपालन के लिए भेजा है।