लखनऊ, 1 जून 2025:
हेट स्पीच मामले में दो साल की सजा मिलने के 24 घंटे के भीतर यूपी की मऊ सदर सीट से सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी की विधायकी भी चली गई। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने उनकी सदस्यता समाप्त करते हुए सीट को रिक्त घोषित कर दिया। इसके लिए रविवार को विशेष रूप से सचिवालय खोला गया और चुनाव आयोग को इसकी औपचारिक सूचना भी भेज दी गई है। अब मऊ सदर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होगा।
मालूम हो कि गत विधानसभा चुनाव के दौरान 3 मार्च 2022 को पूर्व माफिया मुख्तार अंसारी के पुत्र अब्बास अंसारी ने मऊ के पहाड़पुर मैदान में एक जनसभा के दौरान कथित तौर पर प्रशासन को धमकी भरे शब्दों में चेताया था। उन्होंने मंच से कहा था कि चुनाव जीतने के बाद मऊ प्रशासन से ‘हिसाब-किताब’ किया जाएगा और उन्हें ‘सबक सिखाया’ जाएगा।
इस बयान को लेकर शहर कोतवाली में एसआई गंगाराम बिंद की तहरीर पर एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके बाद मुकदमा चला और शनिवार को मऊ जिले के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) डॉ. केपी सिंह की अदालत ने अब्बास अंसारी को चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन और हेट स्पीच के लिए दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई।
इसके साथ ही विभिन्न धाराओं के तहत जुर्माना भी लगाया गया। मामले में अब्बास अंसारी के साथ मंसूर अंसारी को भी दोषी ठहराया गया है। उन्हें आईपीसी की धारा 120बी के तहत छह महीने की सजा और एक हजार रुपये का जुर्माना भुगतना होगा।