लखनऊ, 3 जुलाई 2025:
लखनऊ शहर में बिना लाइसेंस कुत्ता पालने वालों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। ऐसा शौक उनकी जेब पर भारी पड़ सकती है क्योंकि नगर निगम सख्त रुख अपनाने जा रहा है। जल्द ही विशेष अभियान चलाकर पालतू कुत्तों के लाइसेंस की जांच की जाएगी।
जुर्माना न भरने पर जब्त हो सकता है कुत्ता
इस दौरान जिनके पास लाइसेंस नहीं पाया गया, उनसे 5000 रुपये तक जुर्माना वसूला जाएगा। वहीं, जिन लोगों ने लाइसेंस तो बनवाया है लेकिन उसका नवीनीकरण नहीं करवाया, उनसे प्रतिदिन 50 रुपये के हिसाब से विलंब शुल्क लिया जाएगा। इस अभियान के दौरान जुर्माना न भरने पर कुत्ते जब्त भी किए जा सकते हैं।
नगर निगम के पशु कल्याण अधिकारी डॉ. अभिनव वर्मा के अनुसार अप्रैल से जून के बीच केवल 1450 डॉग लाइसेंस ही जारी किए गए हैं। माना जा रहा है कि लखनऊ में 10-15 हजार लोग कुत्ते पाल रहे हैं।
ऑनलाइन भी बनवा सकते हैं लाइसेंस
नगर निगम की वेबसाइट lmc.up.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर लाइसेंस बनवाया जा सकता है। ऑफलाइन प्रक्रिया के तहत लाइसेंस पहले से ही बनाए जा रहे हैं। देसी नस्ल के कुत्ते का लाइसेंस 200 रुपये और विदेशी नस्ल के लिए 1000 रुपये निर्धारित है। हर कुत्ते के लिए अलग लाइसेंस लेना अनिवार्य है, जिसकी वैधता एक साल (अप्रैल से मार्च) तक होती है।