
अमरावती, 19 अगस्त 2025
आंध्र प्रदेश सरकार ने नई बार नीति जारी कर दी है, जिसके तहत अब राज्य के सभी एयरपोर्ट पर बार खोले जाएंगे. हालांकि धार्मिक महत्व को देखते हुए तिरुपति को इससे बाहर रखा गया है. यह नई नीति 1 सितंबर 2025 से प्रभावी होगी और 31 अगस्त 2028 तक लागू रहेगी.
नीति को जीओ एमएस नंबर 275 के तहत अधिसूचित किया गया है. इसका मकसद बार संचालन को वित्तीय रूप से टिकाऊ और पारदर्शी बनाना है. अब एयरपोर्ट पर बार खोलने के लिए पहले से रेस्टोरेंट का होना जरूरी नहीं है, लेकिन आवेदक को एयरपोर्ट ऑपरेटर की सिफारिश लेनी होगी. चयनित आवेदक को लाइसेंस मिलने के 15 दिन के भीतर बार शुरू करना अनिवार्य होगा.
धार्मिक पर्यटन केंद्रों पर बार खोलने की अनुमति नहीं होगी. खासतौर पर तिरुपति एयरपोर्ट पर किसी भी तरह के बार की इजाजत नहीं दी जाएगी. इसके अलावा तिरुपति रेलवे स्टेशन से अलीपिरी और अन्य प्रमुख धार्मिक मार्गों पर भी बार खोलने पर सख्त रोक रहेगी, ताकि धार्मिक वातावरण प्रभावित न हो.
राज्य में कुल 840 बार खोले जाएंगे, जिनमें से 10% बार गीता कुलालु समुदाय के लिए आरक्षित होंगे. इन आरक्षित बार के लाइसेंस शुल्क पर 50% की छूट दी जाएगी. लाइसेंस शुल्क आबादी के आधार पर तय किया गया है – 50,000 तक की आबादी वाले क्षेत्रों में ₹35 लाख, 50,001 से 5 लाख तक ₹55 लाख और 5 लाख से अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में ₹75 लाख. हर साल इसमें 10% की बढ़ोतरी होगी.
लाइसेंस शुल्क किस्तों में भी जमा किया जा सकेगा. आवेदन शुल्क ₹5 लाख और प्रोसेसिंग फीस ₹10,000 रखी गई है. सभी लाइसेंस सार्वजनिक लॉटरी प्रणाली के जरिए आवंटित होंगे और किसी भी क्षेत्र में बार को ड्रॉ में शामिल करने के लिए कम से कम चार आवेदन जरूरी होंगे.
नई नीति से राज्य सरकार को राजस्व बढ़ाने और बार संचालन में पारदर्शिता लाने की उम्मीद है, वहीं तिरुपति की धार्मिक पवित्रता को बनाए रखने के लिए वहां बार पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे.