
लखनऊ, 22 अगस्त 2025 :
यूपी के 45 हजार प्रांतीय रक्षक दल (पीआरडी) के जवानों को अब होमगार्ड जवानों के बराबर मानदेय मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने हाइकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए पीआरडी जवानों को बड़ी राहत देने के साथ राज्य सरकार की याचिका भी खारिज कर दी है।
बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पहले केवल उन पीआरडी जवानों को समान मानदेय देने का आदेश दिया था, जिनकी याचिका कोर्ट में लंबित थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट किया कि यह लाभ सभी जवानों को समान रूप से प्रदान किया जाना चाहिए। यूपी में पीआरडी के सभी जवान होमगार्ड एक्ट बनने से पहले से काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पीआरडी जवानों ने समान वेतन को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया था। उन्होंने मांग की थी कि होमगार्ड और पीआरडी जवानों का काम एक जैसा ही है, इसलिए समान वेतन दिया जाए।
इस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पहले केवल उन पीआरडी जवानों को समान वेतन देने का आदेश दिया था, जिन्होंने कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस फैसले के बाद यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। हालांकि, अब सुप्रीम कोर्ट ने सभी जवानों के हक में फैसला सुनाया। वकील विनोद शर्मा ने कहा कि “सर्वोच्च न्यायालय ने हमारे पक्ष में फैसला सुनाया और सरकार के पक्ष को खारिज कर दिया।






