
नई दिल्ली, 4 सितंबर 2025:
जीएसटी काउंसिल ने देश की अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए टैक्स संरचना को सरल बनाया है। अब चार जीएसटी स्लैब (5%, 12%, 18% और 28%) की जगह केवल दो स्लैब 5% और 18% लागू होंगे। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की और सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों ने आम सहमति से इस फैसले को मंजूरी दी।
जीएसटी काउंसिल के इस फैसले से खाद्य पदार्थ, कपड़े, जूते, इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाइयां और शिक्षा सस्ती होगी, जबकि कोयला, लग्जरी सामान और हानिकारक उत्पाद महंगे होंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि यह सुधार आम घरों और मिडिल क्लास के लिए राहत लाएगा, लेकिन कोयला आधारित उद्योगों पर लागत का बोझ बढ़ाएगा।
क्या-क्या सस्ता हुआ
हेल्थकेयर और शिक्षा : जीवनरक्षक और कैंसर जैसी बीमारियों की दवाएं अब टैक्स-फ्री। मेडिकल उपकरणों पर टैक्स 12%/18% से घटकर 5%। किताबें, शैक्षणिक सामग्री और लर्निंग एड्स पर टैक्स घटकर शून्य या 5%।
कृषि और खाद : खाद और बीज पर टैक्स अब सिर्फ 5%। फसल पोषक तत्वों पर 12% से घटाकर 5%।
दूध व दुग्ध उत्पाद : यूएचटी दूध पूरी तरह टैक्स-फ्री। कंडेंस्ड मिल्क, मक्खन, घी, पनीर और चीज पर टैक्स घटकर 5% या शून्य।
जरूरी खाद्य पदार्थ : पास्ता, कॉर्नफ्लेक्स, बिस्किट, चॉकलेट, कोको प्रोडक्ट्स पर टैक्स अब 5%। बादाम, पिस्ता, काजू, खजूर जैसे मेवों पर टैक्स 12% से घटाकर 5%। शक्कर, सिरप, टॉफी और कैंडी पर अब सिर्फ 5% जीएसटी। नमकीन, भुजिया, मिक्सचर जैसे पैकेज्ड स्नैक्स पर 18% से घटकर 5%।
उपभोक्ता सामान : छोटे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर टैक्स 28% से घटकर 18%। जूते और कपड़े 12% से घटकर 5%। हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट अब 5% पर। कुछ ग्रेड्स का पेपर टैक्स-फ्री।
वाहन क्षेत्र
छोटी कारें और हाइब्रिड वाहन : 28% से घटाकर 18%।
इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन कारें : 12% से घटाकर 5%।
ट्रैक्टर : 12% से घटाकर 5%।
फैक्ट्री से तैयार एंबुलेंस पर 18%।
अन्य सामान : रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्ट्स, निर्माण सामग्री, खेल का सामान, खिलौने, चमड़ा व हस्तशिल्प अब 5% पर।
क्या-क्या महंगा हुआ
ऊर्जा और ईंधन : कोयला पर टैक्स 5% से बढ़कर 18%।
हानिकारक उत्पाद : पान मसाला, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू उत्पादों पर ऊंचे टैक्स और सेस जारी रहेंगे। एरेटेड ड्रिंक्स (चीनी/स्वीटनर/फ्लेवर वाले) पर टैक्स 28% से बढ़ाकर 40%।
लग्जरी और प्रीमियम सामान : प्रीमियम शराब, सिगरेट और हाई-एंड कारों पर अब 40% टैक्स। बुलेटप्रूफ लग्जरी कारों को केवल सरकारी विशेष छूट।
सेवाएं : निर्धारित परिसरों (स्पेसिफाइड प्रिमाइसेज) वाले रेस्टोरेंट अब 18% टैक्स देंगे और आईटीसी का लाभ नहीं मिलेगा। लॉटरी और बिचौलिया सेवाओं पर नए मूल्यांकन नियम लागू।






