रामपुर, 17 नवंबर 2025:
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व मंत्री आजम खां और उनके बेटे एवं पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। रामपुर की एक अदालत ने सोमवार को बहुचर्चित दो पैन कार्ड मामले में दोनों को दोषी मानते हुए सात वर्ष की सजा सुनाने के साथ 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। फैसला सुनाते ही अदालत ने दोनों को तुरंत कस्टडी में ले लिया जिसके बाद परिसर में हलचल तेज हो गई।
सुनवाई के दौरान ये केस दर्ज कराने वाले भाजपा विधायक आकाश सक्सेना भी कोर्ट में मौजूद रहे। संभावित तनाव को देखते हुए कचहरी परिसर में भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। बाहर भाजपा और सपा कार्यकर्ताओं की भीड़ जमा हो गई, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया।

यह मामला अब्दुल्ला आजम के दो अलग-अलग पैन कार्ड से जुड़ा था। एक में उनकी जन्मतिथि 1 जनवरी 1993 जबकि दूसरे में 30 सितंबर 1990 दर्ज थी। आरोपों के अनुसार चुनाव नामांकन के समय उम्र संबंधी योग्यता पूरी करने के लिए पिता-पुत्र ने मिलकर जालसाजी और षड्यंत्र रचा तथा फर्जी पैन कार्ड प्रस्तुत किया।
आरोपों की जांच के बाद पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। मालूम हो कि आजम खां के खिलाफ दर्ज कुल 104 मामलों में से अब तक 12 में फैसले आ चुके हैं। उनमें 7 में सजा और 5 में बरी किया गया है। दो पैन कार्ड मामले में मिली यह सजा दोनों के लिए सबसे बड़ा कानूनी झटका मानी जा रही है।






