क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार एक ऐसा मौका दे रही है, जहां “बेरोजगारी” नहीं, बल्कि “स्वरोजगार” की नई कहानी लिखी जा रही है। ये योजना क्या है? इसमें कितना लाभ मिलेगा? इसमें कैसे अप्लाई करें? आइए विस्तार से समझते हैं…
क्या है ये योजना?
राज्य के कारीगरों, श्रमिकों और उद्यमियों को उनके उत्पादों के विकास के लिए आर्थिक मदद देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने “एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण सहायता योजना” की शुरूआत की है। इस योजना के तहत सरकार उन लोगों को वित्तीय सहायता देती है जो अपने जिले में चुने गए “एक उत्पाद” से जुड़ा उद्योग या व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। इस योजना की जिम्मेदारी उद्योग एवं प्रोत्साहन निदेशालय, उत्तर प्रदेश की है। इसका मुख्य उद्देश्य है — लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना और उनके उद्योगों को बढ़ावा देना। योजना का लाभ केवल उन लोगों को मिलेगा, जो अपने जनपद के चयनित उत्पाद से जुड़ा व्यवसाय चला रहे हैं या शुरू करना चाहते हैं।
योजना के लिए पात्रता, कौन ले सकता है लाभ? (Eligibility Criteria)

- सबसे पहले, आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी (Permanent Resident) होने चाहिए।
- आपकी age 18 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए — यानी आप legal adult हों।
- अच्छी बात ये है कि इस योजना में कोई minimum education requirement नहीं है!
- अगर आपने किसी National Bank, Financial Institution या Government Agency से लोन लिया है, तो ध्यान रहे — आप loan defaulter नहीं होने चाहिए।
- आपने पहले से भारत सरकार या यूपी सरकार की किसी और Self Employment Scheme का फायदा नहीं लिया होना चाहिए। (यानी एक योजना का लाभ एक बार ही मिलेगा!)
कैसे करें इस योजना में आवेदन? (Application Process)

- सबसे पहले जाएं 👉 Nivesh Mitra Portal पर। यही इस योजना का official portal है
- अगर आप नए यूज़र हैं, तो “Register” पर क्लिक करें। पंजीकरण के लिए ये basic details भरनी होंगी 👇
- Applicant का पूरा नाम
- Mobile Number
- Email ID
- Aadhaar Card Number
रजिस्ट्रेशन के बाद आपको एक User ID और Password मिलेगा। अब उन्हीं credentials से दोबारा Login करें।
- Login करने के बाद आपको ODOP वित्त पोषण हेतु सहायता योजना का online form दिखेगा। अब इस form को ध्यान से भरें — हर detail सही होनी चाहिए।
- Form के साथ आपको ये जरूरी documents upload करने होंगे:
- निवास प्रमाण पत्र (Residence Proof)
- आधार कार्ड (Aadhaar Card)
- जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate)
- आय प्रमाण पत्र (Income Certificate)
- शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र (Educational Certificate)
- प्रोजेक्ट रिपोर्ट (Project Report)
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक खाता जानकारी (Bank Details)
- मोबाइल नंबर (Active Mobile Number)
- अब अपने पूरे आवेदन और सभी documents को एक बार फिर से ध्यान से check करें। सब कुछ सही होने पर “Submit” बटन पर क्लिक करें।
- आवेदन जमा होने के बाद, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय (Directorate of Industries & Enterprise Promotion) के अधिकारी आपके आवेदन और दस्तावेजों को verify करेंगे। सत्यापन के बाद अगर सब कुछ सही पाया गया, तो आपका आवेदन approve कर दिया जाएगा।
इस योजना में क्या- क्या मिलेगा लाभ? (Benefits)

- अगर आपका प्रोजेक्ट 25 लाख रुपये तक का है: 👉 सरकार देगी — 25% या अधिकतम ₹6.25 लाख (जो भी कम हो) इसे Margin Money Grant के रूप में दिया जाएगा।
- अगर आपका प्रोजेक्ट 25 लाख से ज़्यादा और 50 लाख तक का है: सरकार देगी — ₹6.25 लाख या कुल लागत का 20% (जो भी ज़्यादा हो)
- अगर आपका प्रोजेक्ट 50 लाख से ज़्यादा और 150 करोड़ रुपये तक का है: 👉 सरकार देगी — ₹10 लाख या कुल लागत का 10% (जो भी ज़्यादा हो)
- अगर आपका प्रोजेक्ट 150 करोड़ रुपये से ज़्यादा का है: सरकार देगी — 10% या अधिकतम ₹20 लाख (जो भी कम हो) अब बात करते हैं “Self Contribution” (स्वयं अंशदान) की: आपको भी अपने प्रोजेक्ट में थोड़ा निवेश करना होगा — इसे self contribution कहा जाता है 👇
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श्रेणी (Category) |
स्वयं अंशदान (Self Contribution) |
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सामान्य वर्ग (General Category) |
परियोजना लागत का 10% जमा करना होगा |
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अनुसूचित जाति (SC) |
5% जमा करना होगा |
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अनुसूचित जनजाति (ST) |
5% जमा करना होगा |
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अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) |
5% जमा करना होगा |
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अल्पसंख्यक (Minority) |
5% जमा करना होगा |
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महिला (Women) |
5% जमा करना होगा |
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दिव्यांगजन (Persons with Disability) |
5% जमा करना होगा |
पाठकों द्वारा अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
1-एक जनपद एक उत्पाद मार्जिन मनी योजना क्या है?
“एक जनपद, एक उत्पाद (ODOP)” मार्जिन मनी योजना उत्तर प्रदेश सरकार की एक खास पहल है, जिसका मकसद है हर जिले की अपनी विशेषता और उत्पाद को बढ़ावा देना।
2-ओडीओपी योजना के तहत सब्सिडी कितनी मिलती है?
ODOP मार्जिन मनी योजना में प्रोजेक्ट लागत के अनुसार सबसिडी दी जाती है, जो ₹20 लाख तक हो सकती है।
महत्वपूर्ण अपडेट और आधिकारिक लिंक (Important Updates/deadlines and official links)

- हाल ही में चंदौली जिले में एक जनपद एक उत्पाद (ODOP) वित्त पोषण सहायता योजना के तहत लगभग 52 लाख रुपये के चेक वितरित किए गए।
- उत्तर प्रदेश एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण हेतु सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र।
- उत्तर प्रदेश एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण हेतु सहायता योजना पंजीकरण।
- उत्तर प्रदेश एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण हेतु सहायता योजना लॉगिन।
- उत्तर प्रदेश एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण हेतु सहायता योजना का दिशानिर्देश।
- उत्तर प्रदेश निवेश मित्रा पोर्टल।
- उत्तर प्रदेश उद्योग एवं प्रोत्साहन निदेशालय।
📞 संपर्क विवरण (Contact Details)
उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, उत्तर प्रदेश:
- फ़ोन नंबर: 0512-2218401, 0512-2234956, 0512-2219166
- हेल्पलाइन: 1800 180 0888
- पता: पिकअप भवन, ब्लॉक ए, चौथी मंजिल, ग्रैंड ट्रंक रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश निवेश मित्रा पोर्टल:
- फ़ोन नंबर: 9415157990, 9839222090
- ईमेल: info@investup.org.in





