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मथुरा हादसे के बाद एक्सप्रेसवे पर सख्ती, यूपीडा ने तय की दिन-रात की स्पीड लिमिट

कोहरे को देखते हुए 19 दिसंबर से 15 फरवरी तक लागू रहेंगी नई गतिसीमाएं, उल्लंघन पर होगा चालान

लखनऊ, 19 दिसंबर 2025:

यमुना एक्सप्रेसवे पर मथुरा में हुए भीषण सड़क हादसे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गहरा शोक व्यक्त करते हुए एक्सप्रेसवे पर वाहनों की रफ्तार पर सख्ती के निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद यूपीडा ने कोहरे के मौसम को देखते हुए वाहनों के लिए दिन और रात के अनुसार अलग-अलग गति सीमा तय कर दी है। यह व्यवस्था 19 दिसंबर से 15 फरवरी तक लागू रहेगी।

मथुरा हादसे के बाद मुख्यमंत्री ने NHAI और स्टेट हाईवे के अधिकारियों के साथ बैठक कर स्पष्ट निर्देश दिए थे कि अधिकारी फील्ड में उतरें और एक्सप्रेसवे पर पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए। हर ब्लैक स्पॉट पर टीमें तैनात रहें और जरूरत के अनुसार रिफ्लेक्टर लगाए जाएं।

मुख्यमंत्री ने कहा था कि खराब विजिबिलिटी की स्थिति में एक्सप्रेसवे पर यातायात का सुरक्षित संचालन सुनिश्चित किया जाए। सुरक्षित यात्रा के लिए जारी एडवाइजरी का सख्ती से पालन कराया जाए। एक्सप्रेसवे पर क्रेन और एम्बुलेंस 24 घंटे तैनात रहें। टोल प्लाजा पर लाउडस्पीकर के माध्यम से चालकों को कोहरे की स्थिति की जानकारी दी जाए।

सीएम ने कोहरे के दौरान ओवरस्पीडिंग करने वालों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश देते हुए कहा कि वाहन निर्धारित सीमा से कम गति पर चलाए जाएं। फॉग लाइट का प्रयोग करें और हेडलाइट लो बीम पर रखें। इमरजेंसी इंडिकेटर चालू रखें। आगे चल रहे वाहन से पर्याप्त दूरी बनाए रखें। बार-बार लेन बदलने और ओवरटेकिंग से बचें। घना कोहरा होने पर यात्रा टालने की भी अपील की गई है।

सीएम के निर्देशों के बाद एक्सप्रेसवे पर यूपीडा द्वारा लागू की गई नई गति सीमा

* मालवाहक वाहनों के लिए दिन में अधिकतम गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा
* मालवाहक वाहन रात में 40 किलोमीटर प्रति घंटा
* कारों के लिए दिन में 80 किलोमीटर प्रति घंटा
* कारों के लिए रात में अधिकतम गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा
* 9 सीटर वाहनों के लिए दिन में 60 किलोमीटर प्रति घंटा
* 9 सीटर वाहन के लिए रात में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार

इसका भी ध्यान रखना होगा

* तय गति सीमा का उल्लंघन करने पर ITMS के माध्यम से चालान
* कोहरे में वाहन इमरजेंसी इंडिकेटर लाइट जलाकर चलेंगे
* वाहन के आगे और पीछे रिफ्लेक्टिव टेप लगवाना अनिवार्य
* आपात स्थिति के लिए हेल्पलाइन नंबर 14449 जारी

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