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धामी कैबिनेट के बड़े फैसले : आयुष्मान गोल्डन कार्ड में बदलाव, गैस वैट 5%, डॉक्टरों को 50% अतिरिक्त भत्ता

उत्तराखंड की स्वास्थ्य सेवाओं, चिकित्सा शिक्षा, उद्योग, संस्कृति और कर्मचारियों के कल्याण पर पड़ेगा कैबिनेट के 11 महत्वपूर्ण फैसलों का सीधा असर

देहरादून, 24 दिसंबर 2025:

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक में राज्यहित से जुड़े 11 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन फैसलों का सीधा असर स्वास्थ्य सेवाओं, चिकित्सा शिक्षा, उद्योग, संस्कृति और कर्मचारियों के कल्याण पर पड़ेगा। कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी बैठक के बाद आवास विभाग के प्रमुख सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने दी।

स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा बदलाव करते हुए अटल आयुष्मान योजना को अब पूरी तरह बीमा आधारित प्रणाली पर संचालित करने का निर्णय लिया गया है, जबकि गोल्डन कार्ड योजना को संकर मॉडल पर चलाया जाएगा। इसके तहत 5 लाख रुपये तक के उपचार पर बीमा व्यवस्था लागू होगी और इससे अधिक राशि के दावों के लिए ट्रस्ट मॉडल अपनाया जाएगा। कर्मचारियों के ट्रस्ट योगदान में 250 से 450 रुपये तक की वृद्धि की गई है।

पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्राकृतिक गैस पर वैट की दर को 20 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। वहीं आपदा प्रभावित धराली क्षेत्र के सेब उत्पादकों को राहत देते हुए बागवानी विभाग द्वारा सेब की सरकारी खरीद की जाएगी। रॉयल डिलीशियस सेब 51 रुपये प्रति किलो और रेड डिलीशियस सेब 45 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदे जाएंगे।

संस्कृति विभाग के तहत वरिष्ठ कलाकारों और साहित्यकारों को मिलने वाली मासिक पेंशन को दोगुना करते हुए 3000 रुपये से बढ़ाकर 6000 रुपये कर दिया गया है। आवास विभाग में व्यापारिक सुगमता बढ़ाने के लिए कम जोखिम वाले निर्माण कार्यों को पंजीकृत वास्तुकारों द्वारा स्वप्रमाणन के आधार पर मंजूरी देने का रास्ता साफ किया गया है।

एमएसएमई और औद्योगिक इकाइयों के लिए नियमों को सरल बनाते हुए भूमि कवरेज का दायरा बढ़ाया गया है। साथ ही रेशम विकास परिषद के संगठनात्मक ढांचे में बदलाव करते हुए तकनीकी कर्मचारियों की नियुक्ति अब बाहरी स्रोतों से किए जाने का निर्णय लिया गया है।
कर्मचारियों के हित में सिंचाई और लोक निर्माण विभाग के कार्यभारित कर्मचारियों की सेवा अवधि को पेंशन गणना में शामिल करने को मंजूरी दी गई है।

चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा सेवा (संशोधन) नियमावली, 2025 जारी करने की अनुमति दी गई है, वहीं सहायक प्रोफेसर भर्ती की अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है। स्वामी राम कैंसर अस्पताल में चार नए पद सृजित किए गए हैं और श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में समान कार्य के लिए समान वेतन के मुद्दे को उप-समिति के हवाले किया गया है।

इसके अलावा दुर्गम और अत्यंत दुर्गम क्षेत्रों में कार्यरत विशेषज्ञ चिकित्सकों को 50 प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता देने का अहम फैसला भी लिया गया है। सरकार का कहना है कि इन निर्णयों से राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, प्रशासनिक सुधार और आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी।

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